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Farm Pond Subsidy Scheme: खेतों में तालाब बनाने के लिए सरकार दे रही 135000 रुपये, देखें 

देखें नियम और शर्तें 
 
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Farm Pond Subsidy Scheme 2024: राजस्थान में घटते भूजल स्तर का सीधा असर कृषि पर पड़ रहा है। राज्य सरकार जल संकट से निपटने के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। इस श्रृंखला में राज्य सरकार किसानों को खेतों में तालाब बनाने के लिए 1 लाख 35 हजार रुपये तक का अनुदान दे रही है। खेत के तालाब में सिंचाई के लिए वर्षा जल एकत्र किया जाता है। बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपयोग है। 

कितनी सब्सिडी मिलेगी?
राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार, एससी, एसटी और सीमांत किसानों को कच्चे खेत के तालाब पर इकाई लागत का 70% या अधिकतम 73,500 रुपये और प्लास्टिक लाइनिंग फार्म तालाब पर 90% या 1,35,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। सामान्य श्रेणी के किसानों को कच्चे खेत के तालाब पर लागत का 60% या अधिकतम 63,000 रुपये और प्लास्टिक अस्तर वाले खेत के तालाब पर 80% या 1,20,000 रुपये, जो भी कम हो, दिए जाते हैं। सब्सिडी केवल 400 क्यूबिक मीटर की न्यूनतम क्षमता वाले खेत के तालाब पर दी जाती है।

कृषि विभाग के अनुसार, फार्म तालाब पर अनुदान के लिए किसानों के पास कम से कम 0.3 हेक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिए और संयुक्त खाते के मामले में एक स्थान पर कम से कम 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिए।

कैसे करें आवेदन?
किसान अपने स्तर पर राज किसान साथी पोर्टल पर या निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जाकर और जन आधार संख्या के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय, जमा की एक प्रति और राजस्व विभाग द्वारा जारी खेत का नक्शा होना आवश्यक है। आवेदन के बाद, कृषि विभाग कृषि जुताई निर्माण के लिए प्रशासनिक मंजूरी जारी करता है। यह जानकारी मोबाइल संदेशों या कृषि पर्यवेक्षकों के माध्यम से किसानों को दी जाती है।