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हरियाणा में बिजली कनेक्शन मिलना हुआ आसान, ऐसे करें आवेदन, जानें किन कागजातों की होगी जरूरत

Haryana ट्यूबवेल योजना किसानों की मदद के लिए हरियाणा राज्य सरकार द्वारा हरियाणा ट्यूबवेल कनेक्शन योजना शुरू की गई है।
 
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Haryana News: खेती से अच्छी और उन्नत फसल प्राप्त करने के लिए फसलों को कई चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे खाद, पानी, सही मिट्टी, जलवायु आदि। ऐसे में किसान अक्सर फसलों की सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर रहते हैं। लेकिन बारिश नहीं होने से किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे फसल की पैदावार पर असर पड़ेगा। इस समस्या को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसानों को यह सुविधा दी है। जिसके तहत किसान ट्यूबवेल में बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को यह जानकारी दी गई है कि उन्हें किन कागजों की आवश्यकता होगी और वे कैसे आवेदन करेंगे।

अच्छी फसल उपज के लिए ट्यूबवेल किसानों के लिए समय पर सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके लिए किसानों को आमतौर पर एक ट्यूबवेल की आवश्यकता होती है। लेकिन आज भी अधिकांश किसानों के खेतों में ट्यूबवेल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण उन्हें अपनी फसल की सिंचाई करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वे समय पर सिंचाई नहीं कर पाते हैं।

हरियाणा ट्यूबवेल कनेक्शन योजना शुरू की गई है
हरियाणा ट्यूबवेल योजना किसानों की मदद के लिए हरियाणा राज्य सरकार द्वारा हरियाणा ट्यूबवेल कनेक्शन योजना शुरू की गई है। जिसके तहत राज्य के किसानों को जल्द से जल्द सुविधाजनक तरीके से ट्यूबवेल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। इसलिए यदि आप ट्यूबवेल कनेक्शन लेना चाहते हैं। यह योजना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। हरियाणा ट्यूबवेल कनेक्शन राज्य में सिंचाई प्रणाली में सुधार के लिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गई एक किसान कल्याण योजना है।

हरियाणा ट्यूबवेल योजना का उद्देश्य यह है कि हरियाणा के 82 हजार किसानों ने अब तक ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। इनमें से 9039 किसानों ने ट्यूबवेल के लिए शुल्क का भुगतान भी कर दिया है। इनमें से 7421 किसानों का इस योजना के तहत सर्वेक्षण किया जाएगा और उन्हें 4 स्टार या उससे अधिक की रेटिंग के साथ एक ट्यूबवेल कनेक्शन और मोटर प्रदान की जाएगी। जो 5-स्टार मोनोब्लॉक मोटर से अधिक महंगा है। इसके अलावा 1728 किसानों को कनेक्शन और मोटरें दी गई हैं।

योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए. 
  • इस योजना का लाभ केवल किसानों को ही प्रदान किया जाएगा. 
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए. 
  • किसान के पास अपनी खेती योग्य भूमि होनी चाहिए. 
  • आवेदक किसान कर के दायरे में होना चाहिए.

योजना के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जमीन संबधित कागजात
  • बैंक खाते की पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फ़ोटो
  • जाति प्रमाण