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नायब सैनी सरकार ने किसानों और मजदूरों की कर दी मौज, सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला

नायब सैनी सरकार ने किसानों और मजदूरों की कर दी मौज, सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला
 
 Nayab Saini government

हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों और खेतीहर मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा सरकार ने किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए चलाई गई “जीवन सुरक्षा योजना" में आयु सीमा को समाप्त करने का फैसला किया है।
हरियाणा सरकार द्वारा किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में आयु सीमा 10 वर्ष से 65 वर्ष रखी गई थी।

लेकिन अब सरकार द्वारा यह आयु सीमा खत्म करने के बाद अधिक आयु वाले व्यक्तियों को भी योजना के तहत लाभ मिल सकेगा। इस योजना के तहत किसानों, खेतीहर मजदूरों, मार्केट यार्ड में काम करने वाले मजदूरों को कृषि मशीनरी पर कार्य करने के दौरान मृत्यु या अंगहानि होने पर 37,500 रुपये से लेकर 05 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई कृषि एवं किसान कल्याण, बागवानी विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की समीक्षा बैठक में लिया गया।
इस बैठक के दौरान कृषि मंत्री कंवर पाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बिंदुवार सभी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं।

नायब सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी परियोजनाओं को तय समयावधि में पूरा किया जाए। किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही आगामी 15 जुलाई से कालका में सेब मंडी में भी कार्य शुरू किया जाए।

अंतर विभागीय मामलों के समाधान हेतु हरियाणा गति शक्ति का होगा गठन 

हरियाणा प्रदेश के अंदर अंतर विभागीय मामलों के समाधान हेतु पीएम गति शक्ति की तर्ज पर हरियाणा गति शक्ति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कई परियोजनाएं जमीन की उपलब्धता न होने या अन्य विभाग से मंजूरी न मिलने के कारण देरी से क्रियान्वित होती है। ऐसे सभी मामलों के समाधान के लिए पीएम गति शक्ति की तर्ज पर प्रदेश में भी हरियाणा गति शक्ति बनाया जाए। सभी विभागों को इस एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए ताकि ऐसी जो भी परियोजनाएं हों, जहां एक से ज्यादा विभाग शामिल हों, वे अपने मामलों का त्वरित समाधान करें। साथ ही जिला उपायुक्त स्तर के मुद्दों को भी हरियाणा गति शक्ति में सुना जाएगा और उनका हल निकाला जाएगा।