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हरियाणा के किसानों को गन्ने की MSP बढ़ोतरी का नहीं मिलेगा फायदा, एसएपी के कारण लागू नहीं होगा फैसला

केंद्रीय कैबिनेट के एक फैसले से हरियाणा के गन्ना किसानों को तगड़ा झटका लगा है। इस फैसले से गन्ना किसानों को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा गन्ना एमएसपी में 10 रुपये की बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिलेगा. हरियाणा में राज्य सलाहकार पुरस्कार (एसएपी) लागू
 
हरियाणा के गन्ना किसानो को केंद्रीय कैबिनेट के एक फैसले से बड़ा झटका लगा है। इस फैसले के कारण गन्ना किसानों को केद्रीय कैबिनेट द्वारा गन्ने की एमएसपी में की गई 10 रपये की बढ़ोत्तरी का लाभ नहीं मिलेगा। हरियाणा में स्टेट एडवाइजरी प्राइज (SAP) लागू होने के कारण केंद्रीय कैबिनेट का यह फैसला यहां लागू नहीं होगा। वहीं बता दें कि इस समय प्रदेश में 372 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से सरकार द्वारा खरीदी की जा रही है
 दरअसल केंद्र सरकार द्वारा गन्ने के दामों में FRP के तहत बढ़ोत्तरी की गई है। गौरतलब है की एफआरपी वह न्यूनतम दाम है जिस चीनी मिल गन्ना खरीदती है। सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के तहत FRP तय करती है। हालांकि कुछ राज्यों में गन्ने की कीमत सरकार द्वारा तय की कीमत से अधिक कीमत गन्ने की होती है। इन राज्यों में स्टेट एडवाइजरी प्राइज लागू होता है। जिन राज्यों में एपआरपी लागू है उनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब के साथ ही हरियाणा भी आता है, इसी कारण हरियाणा के गन्ना किसानों को एमएसपी में हुई 10 रुपये की बढ़ोत्तरी का लाभ नहीं मिलेगा।
 वहीं बता दें हरियाणा की मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार ने गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले ही प्रदेश के किसानों को तोहफा दे चुकी है। सीएम खट्टर ने गन्ने का रेट बढ़ाने की घोषणा की थी। जिसमें सीएम ने 10 रुपए गन्ने के रेट में बढ़ोतरी कर दिया था