{"vars":{"id": "100198:4399"}}

1 रुपया में अपनी फसल आज ही सुरक्षित करें इन 4 राज्यों के किसान, 31 जुलाई है रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। आज भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। लेकिन किसानों को फसल तैयार करने में बहुत अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। किसानों को इस अनिश्चितता से बचाने के लिए सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। 
 
Famer news: महाराष्ट्र, ओडिशा, मेघालय और पुडुचेरी के किसानों के लिए अच्छी खबर है। इन राज्यों के किसान केवल 1 रुपये में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकन करके अपनी फसलों की रक्षा कर सकते हैं। सभी किसान 31 जुलाई 2024 तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं। सरकार ने फसल बीमा की राशि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। आज भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। लेकिन किसानों को फसल तैयार करने में बहुत अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। किसानों को इस अनिश्चितता से बचाने के लिए सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बीमा योजना में किसानों को कुल प्रीमियम का केवल दो प्रतिशत ही देना पड़ता है। सरकार प्रीमियम का 98.5 प्रतिशत तक भुगतान करती है। इस वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है।

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इस वर्ष खरीफ फसल के लिए एक बीमा योजना शुरू की है। हाल ही में, कृषि मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि फसल बीमा सप्ताह (1-7 जुलाई 2024) शुरू हो गया है। इसमें किसान भाइयों-बहनों से पीएमएफबीवाई में शामिल होकर अपनी आय सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। इस योजना में शामिल होने से किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा मिलती है।

फसलों को सुरक्षा प्रदान की जाती है
इस योजना के तहत, सूखे, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, भूस्खलन, चक्रवात, जलभराव, बिजली, आग और बीमारियों जैसे अन्य अपरिहार्य जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान की स्थिति में फसलों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन यह सुरक्षा तभी दी जाती है जब किसी किसान ने अपनी फसल का बीमा कराया हो और यदि ऊपर बताए गए कारणों से फसल नष्ट हो जाती है, तो उसे बीमा कंपनी से मुआवजा मिलेगा।

1 रुपये में बीमा मिल सकता है
इस योजना के तहत फसल बीमा लेने वाले किसानों को सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम देना होगा। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में, प्रीमियम केवल 5% होगा। शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना में सरकारी सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। भले ही शेष प्रीमियम 90% हो, यह सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ऐसे में महाराष्ट्र, ओडिशा, मेघालय और पुडुचेरी के किसानों को सिर्फ 1 रुपये में बीमा मिल सकता है।