किसान और मजदूरों के लिए सरकार ने दी खुशखबरी जीवन सुरक्षा योजना के लिए कोई आयु सीमा नहीं
हरियाणा सरकार ने किसान और मजदूरों के लिए जीवन सुरक्षा योजना से आयु सीमा को हटा दिया है एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने किसानों और कृषि मजदूरों के लिए जीवन सुरक्षा योजना पर आयु सीमा हटा दी गई है इस योजना के तहत किसी भी प्रकार के कृषि मशीनरी का काम करते समय किसान मृत्यु या विकलांग हो जाता है तो उसे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
सरकार ने किसानों कृषि मजदूर और मार्केट यार्ड मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेती हर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत आयु सीमा को हटाने का फैसला लिया है इसके तहत अब 10 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति भी योजना के तहत इसका लाभ पात्र माना जाएगा।
पहले इसमें कितनी तैय थी उम्र
पहले इस योजना के तहत पीड़ित की आयु 10 साल से कम और 65 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी इस योजना के तहत कृषि मशीनरी का संचालन करते समय किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट मामले में किसान कृषि मजदूरों और बाजार यार्ड मजदूरों को 37500 से ₹500000 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
कृषि बागवानी विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की परियोजनाओं की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया है बैठक में कृषि मंत्री कंवरपाल भी शामिल हुए वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को बिना किसी देरी के निर्धारित समय के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया है