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हरियाणा के 12 हजार युवाओं की जायेगी नौकरी, हाई कोर्ट ने आदेश किए जारी

हरियाणा के 12 हजार युवाओं की जायेगी नौकरी, हाई कोर्ट ने आदेश किए जारी
 

 indiah1:हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 12 हजार युवाओं के लिए बुरी खबर सामने आई है। प्रदेश के अंदर लगभग 12 हजार ऐसे ऐसे युवा जिन्होंने पिछले दो सालों में आर्थिक आधार पर आरक्षण के तौर पर मिलने वाले पांच अंकों के आधार पर नौकरी प्राप्त की है उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आज ऐसे युवा जिन्होंने आर्थिक आधार पर मिलने वाले पांच अंकों के साथ मेरिट में स्थान प्राप्त कर नौकरी प्राप्त की है, उन्हें नौकरी से निकालने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ-साथ हाई कोर्ट ने आर्थिक आधार पर मिलने वाले आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है और सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट रविंद्र ढुल ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में दिए जाने वाले सामाजिक-आर्थिक के 5 अंकों के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए प्रदेश के 12000 युवाओं को बड़ा झटका दिया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा सुनाया गया आज का फैसला 2017 से हो रही सभी भर्तियों पर लागू होगा। इसके अलावा हाईकोर्ट ने आर्थिक आधार पर हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण को आर्टिकल 14 का वॉयलेशन मानते हुए इसे संविधान के खिलाफ माना है।

2019 से पहले नौकरी प्राप्त कर चुके युवाओं पर कोर्ट का फैसला नहीं होगा लागू

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में दिए जाने वाले आर्थिक आधार पर आरक्षण को रद्द कर दिया है। हालांकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा आज दिए गए फैसले का 2019 से पहले जिनेवा को सरकारी नौकरी मिली है उन्हें खतरा नहीं है।

हाईकोर्ट के इस फैसले का उन पर कोई असर 2019 के बाद सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले लगभग 12000 युवाओं पर असर पड़ने वाला है।
इसके साथ-साथ CET के तहत हाल ही में भर्तियों में हुई परीक्षा भी परीक्षार्थियों को दोबारा देनी पड़ेगी। अब सरकार को ग्रुप सी और डी की भर्तियों के सभी ग्रुपों का एग्जाम दोबारा लेने पड़ेंगे। हाईकोर्ट ने और इस जारी करते हुए सरकार को इसके लिए 6 महीने का टाइम दिया है।  इस प्रक्रिया के पूर्ण होने तक किसी को नहीं हटाया जाएगा।