Haryana News: हरियाणा के इस जिले में 89 प्राइवेट स्कूल होंगे बंद, निर्देश हुए जारी
जिला शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में सभी स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जिले में कुल 89 स्कूल हैं, जो बिना मान्यता के चल रहे हैं।
Apr 21, 2024, 15:59 IST
Indiah1, Sonipat News: अब हरियाणा में भी ऐसे स्कूलों की सूची तैयार की गई है, जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में सभी स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जिले में कुल 89 स्कूल हैं, जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। सबसे अधिक गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल राय ब्लॉक में हैं, जहाँ 33 स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं। सोनीपत संभाग में 29 स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं।
बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से उनके जिलों में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। जिसके बाद अब इन स्कूलों को बंद करने और उन्हें एमआईएस पोर्टल से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, एमआईएस पोर्टल पर उपलब्ध स्कूलों की एक सूची तैयार की जानी चाहिए और मुख्यालय को भेजी जानी चाहिए। 1 अप्रैल को नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद से स्कूल प्रबंधन बच्चों को अपने स्कूलों में प्रवेश देने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में बिना मान्यता के स्कूल संचालक कम फीस पर बच्चों का दाखिला लेते हैं, जिससे विभाग को नुकसान हो रहा है और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को भी नुकसान हो रहा है।
हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के अनुसार, मान्यता की शर्तों को पूरा किए बिना बच्चों को प्रवेश देना एक अपराध है। जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को बिना मान्यता के दाखिला लेने वाले किसी भी स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से उनके जिलों में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। जिसके बाद अब इन स्कूलों को बंद करने और उन्हें एमआईएस पोर्टल से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, एमआईएस पोर्टल पर उपलब्ध स्कूलों की एक सूची तैयार की जानी चाहिए और मुख्यालय को भेजी जानी चाहिए। 1 अप्रैल को नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद से स्कूल प्रबंधन बच्चों को अपने स्कूलों में प्रवेश देने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में बिना मान्यता के स्कूल संचालक कम फीस पर बच्चों का दाखिला लेते हैं, जिससे विभाग को नुकसान हो रहा है और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को भी नुकसान हो रहा है।
हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के अनुसार, मान्यता की शर्तों को पूरा किए बिना बच्चों को प्रवेश देना एक अपराध है। जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को बिना मान्यता के दाखिला लेने वाले किसी भी स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।