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MP Sanjay Singh को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत ! 23 साल पुराने मामले में जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा संजय सिंह को जमानत देना एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है, जो पुराने मामलों की निष्पक्षता और न्याय की ओर इशारा करता है। इस निर्णय से न केवल संजय सिंह को राहत मिली है, बल्कि यह भी दिखाता है कि अदालतें सच्चाई और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखती हैं।
 

MP Sanjay Singh: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा संजय सिंह को जमानत देना एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है, जो पुराने मामलों की निष्पक्षता और न्याय की ओर इशारा करता है। इस निर्णय से न केवल संजय सिंह को राहत मिली है, बल्कि यह भी दिखाता है कि अदालतें सच्चाई और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखती हैं।

आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 23 साल पुराने मामले में रेगुलर बेल (नियमित जमानत) दे दी है। संजय सिंह को सुल्तानपुर की अदालत ने पहले तीन महीने की सजा सुनाई थी, और उन्हें कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे।
 संजय सिंह ने 23 साल पहले बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। सुल्तानपुर की अदालत ने उन्हें तीन महीने की सजा सुनाई थी। मामला लंबे समय से अदालत में चल रहा था, जिसके चलते उन्हें सजा मिली।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने संजय सिंह को नियमित जमानत दे दी।संजय सिंह की तरफ से सीनियर एडवोकेट सतीश चंद्र मिश्रा ने पेश होकर उनका पक्ष रखा।

संजय सिंह ने जमानत मिलने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा:

"इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 23 साल पुराने मामले में हुई तीन महीने की सजा में जमानत दे दी है। मा. हाईकोर्ट के फैसले से सत्य की जीत हुई है। वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश मिश्रा का अत्यंत आभार। सत्यमेव जयते।"