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Haryana News: हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी , अब ट्रांसमिशन लाइनों में उपयोग हुई जमीनों के लिए मिलेगा मुआवजा
 

नायब सैनी ने पारेषण परियोजनाओं से प्रभावित भूमि मालिकों को उचित मुआवजा प्रदान करने के लिए एक नई मुआवजा नीति शुरू की है। 
 
Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। काम नायब सैनी ने पारेषण परियोजनाओं से प्रभावित भूमि मालिकों को उचित मुआवजा प्रदान करने के लिए एक नई मुआवजा नीति शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य भूमि मालिकों, विशेष रूप से किसानों और पारेषण उपयोगिताओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करना है।

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को पारेषण लाइनों की स्थापना के दौरान भूमि मालिकों, विशेष रूप से किसानों और लाइन निर्माण इकाई के साथ गतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इस महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण में देरी हो रही है। इस नीति के कार्यान्वयन से अब बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी आएगी।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि F.N के तहत ट्रांसमिशन लाइनों के लिए राइट ऑफ वे (RoW) के मुआवजे के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप। 3/4/2016-ट्रांस-भाग (4) दिनांक 14 जून 2024, हरियाणा सरकार ने इस नीति को मंजूरी दे दी है।

भूमि अधिग्रहण के बिना भूमि मूल्य के 200 प्रतिशत की दर पर टावर बेस एरिया का मुआवजा देना, जहाँ ट्रांसमिशन टावर स्थापित किए जाते हैं। इसके विपरीत, पिछली नीति में टावर बेस एरिया के लिए मुआवजा भूमि मूल्य के 100 प्रतिशत की दर पर निर्धारित किया गया था। ट्रांसमिशन लाइन कॉरिडोर के लिए भूमि मूल्य के 30 प्रतिशत की दर पर राइट ऑफ वे कॉरिडोर के लिए मुआवजे का प्रावधान है। इसके विपरीत, पिछली नीति में राइट ऑफ वे कॉरिडोर के लिए मुआवजा शामिल नहीं था।

किसानों के लिए फसलों का मुआवजा पूर्व नीति के अनुसार ही दिया जाएगा। मुआवजे की दरें भूमि के सर्किल रेट अथवा कलेक्टर रेट के आधार पर निर्धारित की जाएंगी। इसके अलावा, जहां भूमि के मार्किट रेट सर्किल/कलेक्टर रेट से अधिक होते हैं, वहां मुआवजे की गणना करने हेतु भूमि दर निर्धारित करने के लिए जिला स्तर पर उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, जिला राजस्व अधिकारी और अधीक्षण अभियंता (एचवीपीएनएल) की एक ‘उपयोगकर्ता समिति’का गठन किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नई नीति से किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे में पर्याप्त वृद्धि होगी और इसका उद्देश्य प्रभावित भूमि मालिकों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करते हुए ट्रांसमिशन लाइनों के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करना है। इस पहल से राज्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलने और इसके बहुमुखी विकास में योगदान मिलने की उम्मीद है।