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OPS: बीजेपी सरकार का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन

OPS Update: नई या पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प जारी किया है। शिक्षकों द्वारा भरा गया यह विकल्प अंतिम होगा। इसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।
 
OLD PENSION SCHEME, Up news:  पुरानी पेंशन की मांग को लेकर यूपी में अलग-अलग आंदोलनों के बीच 60 हजार शिक्षकों-कर्मचारियों की यह इच्छा पूरी होने वाली है। योगी सरकार ने शिक्षकों के लिए नई या पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प जारी किया है। शिक्षकों द्वारा भरा गया यह विकल्प अंतिम होगा। इसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।

पुरानी पेंशन की मांग पिछले कुछ वर्षों से यूपी सहित देश की राजनीति में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। कांग्रेस ने भी कुछ विधानसभा चुनावों में इसे अपने घोषणापत्र का हिस्सा बनाया था। इसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पहले ही लागू किया जा चुका है। अखिलेश ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी यूपी में इसे एक मुद्दा बनाया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष ने इसे अपने घोषणापत्र का हिस्सा बनाया था। तब से, नई पेंशन योजना को और अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार की ओर से एक वचनबद्ध पहल भी की गई है। हालांकि, अभी भी पुरानी पेंशन वापस करने का कोई तरीका नहीं है।

60 हजार शिक्षक-कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में 
इस बीच यूपी में 60 हजार शिक्षक-कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आने वाले हैं। दरअसल, नई पेंशन योजना यूपी में 1 अप्रैल, 2005 से लागू की गई थी। यह अधिसूचना 28 मार्च, 2005 को लागू हुई। विशेष बीटीसी और अन्य भर्तियों के माध्यम से लगभग 60 हजार शिक्षकों और कर्मचारियों का चयन किया गया था, जिन्हें 2006 में नियुक्त किया गया था, लेकिन इसका विज्ञापन नई पेंशन की अधिसूचना से पहले ही सामने आ गया था, इसलिए वे विज्ञापन के आधार पर पुरानी पेंशन में शामिल करने की लगातार मांग कर रहे थे।

शिक्षकों ने तर्क दिया था कि चूंकि उनकी नियुक्ति का विज्ञापन अधिसूचना से पहले था, इसलिए वे पुरानी पेंशन के हकदार थे। लड़ाई अदालत से अदालत तक गई। केंद्र सरकार ने ऐसे मामलों में पुरानी पेंशन का भुगतान करने के लिए पिछले साल एक आदेश जारी किया था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 25 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में अधिसूचना के पहले के विज्ञापन से नियुक्त शिक्षक-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की अनुमति दी थी। 28 जून को एक सरकारी आदेश भी जारी किया गया था। तब से, गुरुवार को वित्त विभाग ने शिक्षकों को विकल्प भरने के लिए एक आदेश जारी किया है। विकल्प के आधार पर उन्हें पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिए जाएंगे।