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 Haryana News: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले सीएम सैनी नहीं निकलेंगे कर्मचारी, सरकार ने बनाया अब ये मास्टर प्लान 
 

सुप्रीम कोर्ट ने Haryana में सरकारी भर्ती परीक्षा में सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को 5 अंकों का बोनस देने के फैसले पर रोक लगा दी है।
 
Haryana News: सुप्रीम कोर्ट ने Haryana में सरकारी भर्ती परीक्षा में सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को 5 अंकों का बोनस देने के फैसले पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि यह असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया को संबोधित करते हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उन्होंने कहा, "हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन यह भी वादा करते हैं कि हम इस फैसले से प्रभावित लोगों को नौकरी से बाहर नहीं निकलने देंगे, भले ही हमें समीक्षा याचिका दायर करनी पड़े या विधानसभा में कोई विधेयक लाना पड़े।

आने वाले दिनों में हम 50 हजार नौकरियां देंगे। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में नौकरियों के लिए बोली लगाई जा रही है। कांग्रेस लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के लोग इस मुद्दे पर तुच्छ राजनीति कर रहे हैं, वे झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। अगर वे इन गरीब बच्चों के खिलाफ हैं, तो उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। हमारी सरकार गरीब बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ रही है।

सरकार विधानसभा में एक विधायक को ला सकती है।
उन्होंने कहा, "अगर जरूरत पड़ी तो हम विधानसभा में एक विधेयक लाएंगे। हम फिर से अदालत जाएंगे, लेकिन हम इन गरीब लोगों के साथ हैं। अगर इस योजना के माध्यम से गरीबों और अनाथों के घरों में दीपक जलाया जाए तो कांग्रेस को क्या समस्या है? कांग्रेस के शासनकाल में युवाओं में हताशा और हताशा थी।


सुरजेवाला पर निशाना साध रहे हैं
सुरजेवाला पर निशाना साधते हुए सीएम सैनी ने कहा कि उनके पास सही जानकारी नहीं है, वह सिर्फ ट्वीट करके आरोप लगाते हैं। वे भ्रम फैला रहे हैं। वे अपनी सरकार के कार्यकाल और बच्चों के साथ क्या होता था, इस पर ध्यान नहीं देते। मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी युवा की नौकरी को कोई खतरा नहीं है। झूठ कांग्रेस के डीएनए में है।

हरियाणा सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में 1.80 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले परिवारों को यह आरक्षण दिया था। जिसमें केवल पारिवारिक पहचान पत्र वाले युवाओं को ही लाभ दिया गया था। इससे पहले, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था-यह एक तरह से आरक्षण देने जैसा है। जब राज्य सरकार पहले ही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ दे चुकी है तो फिर यह कृत्रिम श्रेणी क्यों बनाई जा रही है। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। परीक्षा आयोजित करने वाले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं दायर की थीं।