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EPFO यूजर्स की हो गई मौज, अब शिक्षा-हाउसिंग और शादी के क्लेम झटपट होंगे सेटल, जानें कैसे उठायें लाभ 

इस योजना में कर्मचारी और कंपनी द्वारा हर महीने पीएफ फंड में एक निश्चित राशि जमा की जाती है। इस निधि पर सरकार द्वारा ब्याज का भुगतान किया जाता है।
 

EPFO:कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने ग्राहकों को नोटिस जारी किया है। ईपीएफओ योजना वर्ष 1952 में शुरू की गई थी। यह योजना पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी और बाद में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए विस्तारित की गई थी।
इस योजना में कर्मचारी और कंपनी द्वारा हर महीने पीएफ फंड में एक निश्चित राशि जमा की जाती है। इस निधि पर सरकार द्वारा ब्याज का भुगतान किया जाता है। यह एक सेवानिवृत्ति योजना है। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को फैट फंड और मासिक पेंशन का लाभ मिलता है।

ईपीएफओ ने अब अपने उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए ऑटो क्लेम सेटलमेंट (ईपीएफओ ऑटो क्लेम सेटलमेंट) का दायरा बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि अब घर बनाने, शादी या शिक्षा के दावे का जल्द ही निपटारा हो जाएगा।

सेटलमेंट की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख

ईपीएफओ ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आईएएनएस को यह जानकारी दी।
ईपीएफओ ने इसके लिए ऑटो क्लेम सॉल्यूशन लॉन्च किया है। दावे का निपटारा आईटी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। ईपीएफओ ने कहा कि उसने पिछले कारोबारी वर्ष में 4.5 करोड़ दावों का निपटान किया है।
इनमें से 60 प्रतिशत से अधिक दावे अग्रिम दावों के लिए थे। आपको बता दें कि बीमारी के इलाज के लिए एडवांस क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑटो मोड सुविधा अप्रैल 2020 से ही शुरू हो गई थी।

पिछले वित्त वर्ष में लगभग 89.52 लाख दावों का निपटान ऑटो मोड के तहत किया गया था। ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 68के (शिक्षा और विवाह के लिए) और 68बी (आवास) के लिए भी ऑटो क्लेम सुविधा शुरू की गई है।

हालाँकि पहले दावे को निपटाने में समय लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वास्तव में, स्वतः निपटान में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा, जिसके कारण दावे का शीघ्र निपटान किया जाएगा। ऑटो क्लेम सेटलमेंट का संचालन आईटी प्रणाली द्वारा किया जाएगा।

यहां तक कि केवाईसी, पात्रता और बैंक सत्यापन को भी आईटी उपकरणों के माध्यम से स्वचालित रूप से संसाधित किया जाएगा। मंत्रालय की ओर से कहा जा रहा है कि जहां पहले दावे के निपटारे में 10 दिन लगते थे, अब यह 3 से 4 दिनों में पूरा हो जाएगा।
क्या फिर भी धनवापसी होगी या रद्द किया जाएगा? दावा मंत्रालय ने कहा कि यदि आईटी प्रणाली के माध्यम से किसी भी दावे का निपटान नहीं किया जाता है, तो उसे अस्वीकार या वापस नहीं किया जाएगा। यदि आईटी प्रणाली से कोई दावा निपटान नहीं होता है, तो इसे दूसरे स्तर की जांच और अनुमोदन के माध्यम से निपटाया जाएगा।

ऑटो क्लेम हो जाने के बाद अब आवास, विवाह या शिक्षा के लिए किए गए दावों का निपटान थोड़े समय में किया जाएगा ताकि ईपीएफओ के सदस्यों को जल्द से जल्द धन मिल सके।