Haryana News: किसानों को भरने पड़ेंगे ट्रांसफार्मर खराब या फिर चोरी होने पर पैसे, देखिये बिजली विभाग का नया फरमान
चंडीगढ़। हरियाणा में किसानों के लिए एक बहुत जरुरी खबर सामने आई है। अधिक जानकारी के लिए बता दे कि किसानों सहित अन्य बिजली उपभोक्ताओं को बिजली का एलटी (लो-टेंशन) कनेक्शन का ट्रांसफार्मर कि किसी भी स्थिति में जैसे चोरी होने या फिर खराब होने पर उपभोक्ता को कीमत का 20 प्रतिशत तक राशि का दय करना होगा। इसके आलावा बता दे कि अगर ट्रांसफार्मर का वारंटी पीरियड खत्म हो चुका है तो उपभोक्ताओं को सिर्फ 10 प्रतिशत भुगतान करना होगा, जबकि 90 प्रतिशत राशि बिजली विभाग खुद करेगा ।
इसके आलावा यह भी बता दे कि हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एचईआरसी) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
वहीं दूसरी तरफ घरेलू उपभोक्ताओं पर यह नियम लागू नहीं होंगे। पैसे जमा कराने के बाद ही नया ट्रांसफार्मर किसान को उपलब्ध कराया जायगा।
अन्य स्थिति में ट्रांसफार्मर का खर्च उठाएगा विभाग
इसके आलावा अगर प्राकृतिक घटनाओं यथा चक्रवात, बाढ़, तूफान से ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में मरम्मत या नया ट्रांसफार्मर लगाने का पूरा खर्च पूर्ण रूप से बिजली विभाग कि तरफ से किया जायगा।
इसके आलावा बता दे कि आवेदक अपनी लागत पर कार्य करवाना चाहता है तो बिजली निगम अनुमानित लागत का 1.5 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण शुल्क लेंगे।