{"vars":{"id": "100198:4399"}}

Haryana News : प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण मामले को लेकर हरियाणा सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, जानें 

Haryana news
 

Haryana news: हरियाणा प्रदेश में राज्य सरकार ने पिछले समय प्रदेश के निजी उद्योगों में 75% नौकरियां हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित करने का फैसला दिया था। हरियाणा सरकार के इस फैसले को सभी कंपनियों का विरोध झेलना पड़ा। हरियाणा प्रदेश में लगी कंपनियों के अधिकारियों ने इसे सरकार का तुगलकी फरमान बताया।

इतना ही नहीं निजी उद्योगों के मालिकों द्वारा सरकार के इस फैसले पर रोक लगाने हेतु हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर दी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने निजी उद्योगों द्वारा लगाई गई अर्जी पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद निजी कंपनियों में हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए 75% आरक्षण का मामला बीच में ही लटक गया।

अब एक बार फिर यह मामला सुर्खियों में है क्योंकि हरियाणा सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंचीं है।

आपको बता दें कि सरकार द्वारा हरियाणा के युवाओं को राज्य के उद्योगों की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने पर लगाई गई पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य के युवाओं का हक दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की जाएगी। इसके लिए भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की पैरवी करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में छह फरवरी को इस केस पर सुनवाई संभव है। हाई कोर्ट की तरफ से हरियाणा सरकार के उस कानून को रद्द कर दिया गया था, जिसमें प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रविधान है। जननायक जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में यह वादा था और भारतीय जनता पार्टी भी इससे सहमत है। इस चुनावी वादे के दम पर जेजेपी को विधानसभा में युवाओं के वोट मिले थे।