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हरियाणा में 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों को जॉब की गारंटी, राज्यपाल ने लगा दी पक्की मुहर 

हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति तक नौकरी की गारंटी प्रदान करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है।
 
Haryana News: हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति तक नौकरी की गारंटी प्रदान करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। अब इसे हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा संरक्षण) अध्यादेश, 2024 के रूप में जाना जाएगा। नए अध्यादेश के अनुसार, किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। योग्य संविदा कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु तक काम करते रहेंगे।

1.20 लाख ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को फायदा 
अतिथि शिक्षकों को भी उनके जैसी सभी सुविधाएं मिलेंगी। इसमें डीए, मेडिकल, छुट्टी आदि शामिल हैं। इस अध्यादेश से 1.20 लाख ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को फायदा होगा। वे इसके तहत आते हैं

कर्मचारी को सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में अनुबंध पर नियुक्त किया जाना चाहिए। उनकी मासिक आय 50 हजार रुपये तक होनी चाहिए। कर्मचारी को अनुबंध नीति-2022 के तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा नियोजित किया जाना चाहिए था। कम से कम 5 साल की सेवा होनी चाहिए। सेवा की अवधि में किसी भी स्वीकृत अवकाश की अवधि शामिल होगी।

ये नहीं आएंगे दायरे में
केंद्रीय स्कीमों के कर्मचारी इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। मानदेय के आधार पर काम करने वाले भी इससे बाहर रखे गए हैं, जो सरकार में अंशकालिक रूप से काम करते हैं, वे भी इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। 58 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को भी पात्रता से बाहर रखा गया है। यदि किसी कर्मचारी को बर्खास्त किया जा चुका है, वो भी इसका फायदा नहीं ले सकेगा

गोशालाओं का टैक्स 100% माफ

  • गोशालाओं का 100 प्रतिशत टैक्स माफ कर दिया गया है। यदि गोशाला के किसी हिस्से का वाणिज्यिक इस्तेमाल हो रहा है तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स वाणिज्यिक दर से लिया जाएगा।
  • किसानों की आबियाना माफी की अधिसूचना जारी हो गई है, जिसके अनुसार किसानों का 133.55 करोड़ रुपए आबियाना के माफ किए हैं। आबियाना 1 अप्रैल से समाप्त कर दिया है।