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 Ram Rahim Parole: राम रहीम की पैरोल पर हाई कोर्ट हुआ शख्त, हरियाणा सरकार को दे डाली ये हिदायत, जानें 

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सख्त आदेश दिया
 

Gurmeet Ram Rahim Bail: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सख्त आदेश दिया कि राम रहीम को पैरोल अदालत से पूछे बिना रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

साथ ही अदालत ने यह भी पूछा कि अब तक ऐसे कितने और लोगों को पैरोल दी गई है। इस साल जनवरी में, राम रहीम को सरकार द्वारा 50 दिनों की पैरोल दी गई थी, जो 10 मार्च को समाप्त होगी।

एसजीपीसी ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
आपको बता दें कि एसजीपीसी या शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने राम रहीम की पैरोल के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अब हरियाणा की भाजपा सरकार से राम रहीम को पैरोल देने से पहले हाईकोर्ट से अनुमति लेने को कहा है।

साथ ही बताएँ कि राम रहीम की तरह कितने और लोगों को पैरोल दी गई है, इसकी एक सूची भी अदालत में पेश की जानी चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार से अगली सुनवाई में जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 13 मार्च तय की है।

50 दिनों का पैरोल दिया गया था।
आपको बता दें कि राम रहीम की पैरोल 10 मार्च को खत्म हो रही है और उसी दिन डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है। डेरा प्रमुख को 50 दिनों की पैरोल दी गई थी। पिछले चार वर्षों में यह नौवीं बार है जब राम रहीम को पैरोल दी गई है। वर्ष 2023 में राम रहीम को तीन बार पैरोल दी गई थी।

आपको बता दें कि जब भी डेयरी प्रमुख को पैरोल दी जाती है, हरियाणा सरकार विपक्ष और एसजीपीसी के निशाने पर आ जाती है। लेकिन हर बार राज्य सरकार हर कैदी के अधिकार छीन लेती है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार राम रहीम को पैरोल दे रही है ताकि वह अपने भक्तों का वोट हासिल कर सके।