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Haryana News: पुरुष के साथ अगर कोई महिला लंबे समय तक रहती है तो है गुजारा भत्ता की हकदार, देखें हाईकोर्ट का फेंसला 

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लंबे समय तक पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहना भरण-पोषण का दावा करने के लिए पर्याप्त है।
 

Haryana News: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लंबे समय तक पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहना भरण-पोषण का दावा करने के लिए पर्याप्त है। गुजारा भत्ता एक कल्याणकारी प्रणाली है और ऐसे मामले में विवाद को संदेह से परे साबित करना अनिवार्य नहीं है।

याचिका दायर करते समय, यमुनानगर के निवासी व्यक्ति ने पारिवारिक अदालत द्वारा तय किए गए 6000 रुपये के रखरखाव भत्ते को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया है कि गुजारा भत्ता का दावा केवल कानूनी रूप से विवाहित पत्नी ही कर सकती है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसका पति होने का दावा करने वाली महिला के अनुसार, उसकी शादी पंजाब के एक गुरुद्वारे में हुई थी, जबकि याचिकाकर्ता एक मुस्लिम है। याचिकाकर्ता ने कहा कि महिला उसकी किरायेदार है और पति उसे उसकी संपत्ति हड़पने के लिए कह रहा है।

उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता ने जमानत के समय स्वीकार किया था कि महिला उसकी पत्नी थी। गुजारा भत्ता से इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि शादी गुरुद्वारे में हुई थी या आवश्यक अनुष्ठान नहीं किए गए थे। भले ही विवाह को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत न हो, महिला लंबे समय तक पति-पत्नी के रूप में रहने के कारण गुजारा भत्ता के लिए पात्र हो जाती है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच विवाह नहीं हो सकता है, यह विशेष विवाह अधिनियम के तहत संभव है। ऐसे मामले में, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि उसकी शादी वैध नहीं है, कोई फायदा नहीं है। याचिकाकर्ता की शादी 1996 में हुई थी और वह लगभग दो दशकों तक एक साथ रहा।

बाद में वैवाहिक कलह के कारण संबंधों में खटास आ गई। ऐसे में महिला को दुख से बचाने के लिए ही गुजारा भत्ता का प्रावधान किया गया है। यह एक कल्याणकारी कानून है और इसका लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह को संदेह से परे साबित करना आवश्यक नहीं है। इन टिप्पणियों के साथ, उच्च न्यायालय ने पति की याचिका को खारिज कर दिया।