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Haryana: हरियाणा में बिना अनुमति में किये ये काम तो होगी शख्त करवाई, डिस्ट्रिक कलेक्टर ने बताई वजह 

Haryana news: सामग्री को किसी अनधिकृत स्थान पर पोस्ट नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा उड़न दस्ते और अन्य दलों का गठन किया गया है, जो हर गतिविधि की निगरानी कर रहे हैं।
 

Haryana News: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. शालीन ने आगामी लोकसभा चुनावों के संबंध में शुक्रवार को अपने कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा, "हमें चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करना होगा।

उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता 16 मार्च से लागू है और यह चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक जारी रहेगी। उम्मीदवार को चुनाव अभियान के तहत जनसभा के लिए अनुमति लेनी होगी। निर्धारित स्थानों पर बैठकें आयोजित की जाएंगी। रैली का स्थान भी तय कर लिया गया है। किसी भी उम्मीदवार को सरकारी वाहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

लाउडस्पीकरों के लिए भी अनुमति लेनी होगी। किसी भी तरह का हूटर, सायरन, पटाखे बजाना आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी वाहन को भी अनुमति लेनी होगी। पत्र वाहन के आगे और पीछे चिपकाया जाना चाहिए।


इसके साथ ही किसी भी उम्मीदवार को विज्ञापन संबंधी कार्य के लिए एमसीएमसी समिति से संपर्क करना होगा। इसी तरह थोक एसएमएस से जुड़े काम के लिए एमसीएमसी समिति से भी संपर्क करना होगा। उनके सत्यापन के बाद ही विज्ञापन और थोक एसएमएस से संबंधित काम किया जाना चाहिए।


एमसीएमसी समिति भी हर गतिविधि की निगरानी करेगी। चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार के पोस्टर, पर्चे के काम के लिए प्रिंटिंग प्रेस का नाम, प्रिंटर का नाम भी लिखना होगा। सामग्री को किसी अनधिकृत स्थान पर पोस्ट नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा उड़न दस्ते और अन्य दलों का गठन किया गया है, जो हर गतिविधि की निगरानी कर रहे हैं। मतदान केंद्रों के पास प्रचार करने पर प्रतिबंध रहेगा। रोड शो के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाए कि स्कूल खुलने और छुट्टियों के दौरान छात्रों को कोई परेशानी न हो।