हरियाणा के फतेहाबाद जिले में तुरंत प्रभाव से धारा 144 लगाने के आदेश जारी, इन कार्यों पर पूरी तरह से रोक
Haryana News: यदि कोई व्यक्ति जारी आदेशों की अवहेलना में दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।
indiah1,Haryana News: फतेहाबाद जिलाधीश एवं उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए है। यदि कोई व्यक्ति जारी आदेशों की अवहेलना में दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।
जारी आदेशों के तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी प्रकार के ईश्तहार, पोस्टर लगाने, मिटिंग करने, पैदल या ट्रैक्टर ट्रालियों व अन्य वाहनों के साथ जलूस निकालने, प्रदर्शन करने, मार्च पास्ट करने, लाठी, डंडा, हॉकी, भाला, कुल्हाड़ी, फरसा, जेली, राड़, तलवार, ज्वलनशील पदार्थ व हथियार लेकर चलने, ट्रैक्टर या अन्य किसी भी वाहन पर डीजे या लाउडस्पीकर द्वारा भडक़ाऊ संगीत बजाने, प्रचार करने (ट्रैक्टर-ट्रालियों में ईंट, पत्थर के टुकड़े आदि लेकर चलने) पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।
इसके साथ ही पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की पैदल या ट्रैक्टर ट्रालियों व अन्य वाहनों के साथ जलूस, प्रदर्शन व रैली, मार्च पास्ट इत्यादि पर भी पूर्णतया: प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश पुलिस व अन्य सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों जोकि अपनी ड्यूटी पर तैनात होंगे, उन पर लागू नहीं होंगे।