{"vars":{"id": "100198:4399"}}

Jhajjar news: हरियाणा के झज्जर जिले में धारा 144 लागू, दो महीने के लिए आदेश रहेंगे जारी

Haryana  newws
 

Haryana news :जिलाधीश द्वारा जारी दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत जारी आदेश जिला झज्जर में तुरंत प्रभाव से लागू होकर आगामी दो माह तक लागु रहेंगे। प्रशासन द्वारा धारा 144 लगाने का मकसद किसी भी प्रकार की असामाजिक तत्वों द्वारा गलत एक्टिविटी और अचानक आये अनहोनी पर रोक लगाना है।

जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने जिला की सीमा में सुरक्षा के मद्देनजर, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हर सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी  पीजी, गेस्ट हाउस, होटलों, मकान मालिकों को अपने किरायेदारों, नौकरों, विजिटर्स व आने वाले मेहमानों का रिकॉर्ड उनके आईडी प्रूफ के साथ रखने के आदेश दिए हैं। 

जिलाधीश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी होटल मालिकों को आंगतुकों की पहचान  उसकी वैध फ़ोटो पहचान पत्र,वोटर कार्ड, राशन कार्ड,ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट के माध्यम से करनी अनिवार्य होगी। 

साथ ही बिना आईडी प्रूफ के किसी भी अनजान व्यक्ति को उपयोग के लिए इन प्रतिष्ठानों में कमरे के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। जारी आदेश अनुसार सभी होटल, धर्मशालाओं के  रिसेप्शन  पर सीसीटीवी निगरानी कैमरे स्थापित किये जाएं,जिसमें 60 दिनों की रिकॉर्डिंग संभव हो सके।

प्रबंधक और होटल मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि आईडी मिलान में सम्बंधित व्यक्ति का चेहरा साफ दिखाई दे। सन्देहास्पद स्थिति में होटल मालिक और प्रबंधक को तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन,पुलिस चौकी,पुलिस कंट्रोल रूम के फ़ोन नंबर 100 और 8930500677 पर सूचित करना होगा। 

उन्होंने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह दिशा-निर्देश जारी किया है।  आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा।