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Haryana News: ताऊ खट्टर का बड़ा ऐलान, 15 दिनों में मिलेगा कब्जे वाली जमीन पर मालिकाना हक़, जानें...   

Haryana Property Rule: हरियाणा में सरकारी जमींन पर रह रहे लोगो के लिए खुशखबरी है। बता दे कि नई व्यवस्था के तहत अब प्रदेश में सरकारी जमीन पर 20 साल पहले बनाए गए मकान-दुकानों पर काबिज लोगों को 15 दिन में संपत्ति पर मालिकाना दिलाया जायगा।
 

india h1, haryana news,  चंडीगढ़। हरियाणा के मुखयमंत्री ने विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों तथा शहरी निकायों की जमीन पर बनी दुकानों व मकानों पर पिछले 20 सालों से काबिज लोगों को मालिकाना हक़ मिलने की देरी के मामले में काफी नाराज दिखे।

 

बता दे की हरियाणा के CM खट्टर  के निर्देश पर मुख्य सचिव संजीव कौशल ने विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों की बैठक बुलाकर स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में हो रही देरी के मामले में जानकारी अर्जित की । 

 

पता चला कि अभी कई विभाग ऐसे हैं, जिन्होंने लोगों को मालिकाना हक प्रदान करने के लिए अपने-अपने विभागों के नोडल अधिकारी भी नियुक्त नहीं किए।

15 दिन में मिलेगा मालिकाना हक

हरियाणा में सरकारी जमींन पर रह रहे लोगो के लिए खुशखबरी है। बता दे कि नई व्यवस्था के तहत अब प्रदेश में सरकारी जमीन पर 20 साल पहले बनाए गए मकान-दुकानों पर काबिज लोगों को 15 दिन में संपत्ति पर मालिकाना दिलाया जायगा। सरकार द्वारा बनाई गई नई पालिसी के तहत अभी तक एक हजार लोगों ने ऐसी संपत्ति पर अपना हक़ जताने कि मांग कि।

परन्तु अभी बात करें तो मात्र 99 लोगों को ही सरकारी जमीन पर बने मकान-दुकानों का मालिकाना हक मिला है, जबकि 901 लोगों के आवेदन पर अधिकारियों के स्तर पर अभी तक देरी चल रही यही, जिन पर अगले एक पखवाड़े में फैसला लेना होगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि यह स्थिति बेहद खराब

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक प्रदान करने के आवेदनों पर तत्परता से कार्य किया जाए। बैठक में बताया गया कि अब तक सिर्फ 99 आवेदनों के संबंध में ही लोगों को मालिकाना हक देने की अनुमति दी गई है, जबकि 901 आवेदनों पर निर्णय लंबित है। मुख्य सचिव ने कहा कि यह स्थिति बेहद खराब है।

उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि हर विभाग को लंबित आवेदनों पर 15 दिन में फैसला लेना होगा और यदि इस अवधि में निर्णय नहीं लिया जाता तो जिस सरकारी विभाग की भूमि है, उसके जिला स्तर के अधिकारी का फैसला मान्य होगा।