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आज से लागू होगा नया Telecom Act, नए सिम कार्ड खरीदने का भी बदला नियम, जाने क्या-क्या बदला

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Telecom Act New Rules: नया टेलीकॉम एक्ट 2023 आज यानी 26 जून से लागू हो जाएगा। एक्ट की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 भी आज से लागू हो जाएंगी. नया दूरसंचार अधिनियम मौजूदा कानूनों जैसे भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885) और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम (1933) की जगह लेता है।

नया दूरसंचार अधिनियम सरकार को आपात स्थिति के दौरान किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। सरकारें सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराध रोकथाम उद्देश्यों के लिए दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण भी ले सकती हैं।

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराध की रोकथाम जैसे कारणों से दूरसंचार सेवाओं को विनियमित कर सकती है। इसके अलावा एक्ट में सिम कार्ड को लेकर भी सख्त प्रावधान किए गए हैं।

टेलीकॉम एक्ट 2023 की बात करें तो.. इसमें काफी सख्त नियम हैं। इस अधिनियम में फर्जी सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगाने का प्रावधान है। एक पहचान पत्र पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड रखने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. अगर आप वही काम दूसरी बार करते हैं तो आप पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.

सिम बेचने के लिए बायोमेट्रिक डेटा लिया जाता है. इसके बाद ही सिम जारी किया जाएगा। इस बिल के मुताबिक फर्जी सिम कार्ड बेचने, खरीदने या इस्तेमाल करने पर तीन साल की कैद या 50 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. किसी भी प्रकार के सिम कार्ड धोखाधड़ी पर तीन साल की कैद और जुर्माना हो सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, दूरसंचार कंपनियों को अपने फोन केवल सरकार द्वारा पहचाने गए विश्वसनीय स्रोतों से ही खरीदने चाहिए। प्रचारात्मक संदेश भेजने के लिए उपयोगकर्ताओं की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। टेलीकॉम नेटवर्क डेटा तक पहुंच, बिना अनुमति के कॉल टैप करना या रिकॉर्ड करना भी अपराध है। इसमें 3 साल की सश्रम कारावास और 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

टेलीकॉम कंपनियों को यूजर्स को DND (डू-नॉट-डिस्टर्ब) सर्विस के लिए रजिस्टर करने का विकल्प देना चाहिए। यूजर्स अब बार-बार उपद्रव करने वाले फोन कॉल्स की भी शिकायत कर सकते हैं। इस नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जायेगी.