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हरियाणा में Family ID को लेकर नया अपडेट जारी, अब कर सकेंगे ये काम

Haryana News:  हरियाणा में पारिवारिक पहचान पत्र (पीपीपी) से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जिससे लोगों को काफी सुविधा होगी।
 
Haryana News: हरियाणा में पारिवारिक पहचान पत्र (पीपीपी) से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जिससे लोगों को काफी सुविधा होगी। अब नवविवाहित का नाम उसके पति के साथ पारिवारिक आईडी में जोड़ा जाएगा। पहले इसके लिए विवाह प्रमाण पत्र अनिवार्य था लेकिन अब इस आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

विवाह प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं
पीपीपी में नया विकल्प पहले पारिवारिक पहचान पत्र में नई दुल्हन का नाम जोड़ने के लिए विवाह प्रमाण पत्र अनिवार्य था, लेकिन अब मर्ज के नाम से एक नया विकल्प आया है। इसके तहत पत्नी का नाम पति के साथ जोड़ा जाएगा और विवाह प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

दौड़ने से मिलेगी राहत
आपको बता दें कि राज्य में ऐसे कई नवविवाहित थे, जिनका नाम उनके पति के नाम से नहीं जोड़ा जा सकता था। ऐसे में उन्हें शादी का सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों में भागना पड़ता था, लेकिन अब पोर्टल पर समाधान मिल गया है।

परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर मर्ज नाम का एक नया विकल्प आया है। इसके तहत विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता को हटाकर इस विकल्प के आधार पर पत्नी का नाम पति से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार पीपीपी में लगातार बदलाव कर रही है और इन बदलावों से अब लोगों को राहत मिल रही है।