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Punjab Dry Day: पंजाब में चार दिनों तक नहीं मिलेगी शराब, इस दिन स्कूल-दफ्तर भी रहेंगे बंद

राज्य में तीन दिन का सूखा दिन भी रहेगा। 30 मई से 1 जून तक ड्राई डे घोषित किए गए हैं और फिर 4 जून को चुनाव परिणामों का दिन घोषित किया गया है।
 

Punjab News: लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में पंजाब में मतदान होगा। राज्य सरकार ने इस अवसर पर अवकाश घोषित किया है। राज्य में तीन दिन का सूखा दिन भी रहेगा। 30 मई से 1 जून तक ड्राई डे घोषित किए गए हैं और फिर 4 जून को चुनाव परिणामों का दिन घोषित किया गया है।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने कहा कि शनिवार को राज्य में सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों के लिए राजपत्रित अवकाश रहेगा। यह छुट्टी परक्राम्य लिखत अधिनियम-1881 के तहत भी दी गई है।

उन्होंने आगे बताया कि राज्य में किसी भी औद्योगिक संस्थान, व्यापार, व्यवसाय या किसी अन्य संस्थान में काम करने वाले मतदाताओं को भी अपना वोट डालने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 बी (1) के अनुसार अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

 

ड्राई डे

1 जून को शाम 7 बजे तक ड्राई डे मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगे कहा कि 1 जून को मतदान को देखते हुए 30 मई को शाम 5 बजे से 1 जून को शाम 7 बजे तक ड्राई डे रहेगा। इसके अलावा, परिणाम के दिन को भी राज्य में शुष्क दिन घोषित किया गया है। सिबिन सी ने कहा कि 1 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।

उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे लोकतंत्र के इस सबसे बड़े त्योहार में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करके अपना योगदान दें ताकि चुनाव आयोग के 'इस बार 70 प्रतिशत' के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।