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Haryana News :हरियाणा सरकार को नोटिस, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, जानिए पूरा मामला 

हरियाणा सरकार द्वारा श्राइन बोर्ड के गठन के खिलाफ दायर याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। 
 
Haryana News: हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंदिरों के सुधार के लिए हरियाणा सरकार द्वारा श्राइन बोर्ड के गठन के खिलाफ दायर याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान सरकार ने आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा, जिस पर अदालत ने सरकार को 23 अक्टूबर तक का समय दिया और मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

इससे पहले, हरियाणा सरकार ने उच्च न्यायालय में एक जवाब दायर किया था जिसमें कहा गया था कि हरियाणा सरकार श्राइन बोर्ड का गठन करके मंदिरों के सुधार के लिए कदम उठा रही है। हरियाणा सरकार ने माता वैष्णो देवी विकास मॉडल के तहत शक्तिपीठ के आसपास के सभी मंदिरों के सुधार के लिए एक योजना तैयार की है। इतना ही नहीं, सरकार ने इस दिशा में माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट 1988 की तर्ज पर मनसा देवी श्राइन एक्ट 1991 में संशोधन किया है। उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हलफनामे में कालका में कालका देवी के मंदिर के निर्माण के बारे में भी स्थिति स्पष्ट की गई है। प्रस्तुत हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ता इस मंदिर की व्यवस्था के बारे में गंभीर नहीं है।

हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हलफनामे में कहा गया है कि इस मंदिर की वार्षिक आय लगभग 50 लाख रुपये है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का खाता नहीं खोला गया है। कालका निवासी राम मूर्ति और अन्य ने 8 अगस्त, 2010 और 22 अगस्त, 2010 की हरियाणा सरकार की अधिसूचना को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया है। श्राइन बोर्ड अधिसूचना के तहत, माता काली देवी मंदिर और उसके प्रबंधन की व्यवस्था हरियाणा सरकार द्वारा की गई है।