UP NEWS: बड़े शहरों की तर्ज पर अब छोटे शहरों में इन्हें देना होगा 3 गुना हाउस टैक्स, योगी सरकार ने जारी की नियमावली
UP Goverment: बड़े शहरों की तर्ज पर योगी सरकार उन लोगों से दो से तीन गुना हाउस टैक्स वसूलेगी
Jul 8, 2024, 15:29 IST
UP NEWS: बड़े शहरों की तर्ज पर योगी सरकार उन लोगों से दो से तीन गुना हाउस टैक्स वसूलेगी जो छोटे शहरों में व्यावसायिक रूप से इमारतों का उपयोग करके बड़ा मुनाफा कमाते हैं। फिलहाल यह योजना राज्य के 17 जिलों में लागू की जा रही है। अब इसी तरह नगर परिषदों और नगर पंचायतों में भी हाउस टैक्स वसूला जाएगा।
शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव अमृत अभिजात ने इस संबंध में मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश नगर पालिका (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियम-2024 जारी किए हैं। इसके आधार पर अब नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में हाउस टैक्स वसूला जाएगा। इन शहरों में रहने वाली इमारतें अपना गृह कर खुद तय कर सकेंगी और उसे निकायों में जमा कर सकेंगी।
सरकारी छात्रावासों, सरकारी या सहायता प्राप्त संस्थानों, स्विमिंग पूल, खेल केंद्र, जिम, शारीरिक फिटनेस केंद्र, थिएटर, संगीत और नृत्य केंद्रों से सामान्य कर नियमों में निर्धारित दर पर शुल्क लिया जाएगा। इसी तरह छोटी औद्योगिक इकाइयों, सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों, 120 वर्ग फुट या 11.14 वर्ग मीटर क्षेत्र की चाय की दुकानों, दूध, डबल ब्रेड, अंडे, वॉशरमैन, कपड़े धोने, फल, सब्जियां, फोटो स्टेट, नाई हेयर ड्रेसर और दर्जी की दुकान से सामान्य हाउस टैक्स वसूला जाएगा।
मेडिकल स्टोरों से दोगुना हुआ हाउस टैक्स
मेडिकल स्टोर, सभी प्रकार के वाणिज्यिक परिसर, स्थापित बाजारों में स्थित दुकानें, टेंट हाउस, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें और निजी कोचिंग ऑपरेटरों से डबल हाउस टैक्स लिया जाएगा। उदाहरण के लिए, इन इमारतों से सामान्य भवन के हाउस टैक्स की तुलना में दोगुना हाउस टैक्स वसूला जाएगा।
अस्पताल, पॉलीक्लिनिक, डेंटल क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी लैब, नर्सिंग होम, क्लीनिक और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से हाउस टैक्स का तीन गुना शुल्क लिया जाएगा। फिजियोथेरेपी केंद्रों, प्रसूति गृहों, तकनीकी विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, प्रबंधन संस्थानों, विधि संस्थानों और अन्य पेशेवर शैक्षणिक संस्थानों से हाउस टैक्स का तीन गुना शुल्क लिया जाएगा। इसी तरह पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, डिपो और गोदाम, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडप, मैरिज क्लब, ऑडिटोरियम, कम्युनिटी सेंटर, रेस्टोरेंट, स्टार होटल, होर्डिंग वाली इमारतें, टेलीविजन टावर, टेलीकॉम टावर या किसी अन्य टावर पर हाउस टैक्स का तीन गुना शुल्क लगेगा। बैंक, एटीएम, वित्त कंपनियों द्वारा संचालित भवन, निजी क्षेत्र के कार्यालय, मॉल, पब, बार आदि। हाउस टैक्स का तीन गुना भी वसूला जाएगा।
नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले भवन मालिकों से सड़क की चौड़ाई के अनुसार हाउस टैक्स वसूला जाएगा। कम चौड़ी सड़क पर घर बनाकर रहने वालों पर कर निर्धारित करने के लिए सर्कल दर कम कर दी जाएगी। सबसे कम दर नौ मीटर चौड़ी सड़क पर रहने वालों के लिए होगी। नौ से 12 मीटर चौड़ी सड़क, 12 से 24 मीटर चौड़ी सड़क और 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क वाले क्षेत्रों के लिए वृत्त दर अलग-अलग होगी। निकाय इसके लिए सर्किल रेट तय करते हैं और इसके आधार पर क्षेत्र के आधार पर हाउस टैक्स का निर्धारण किया जाता है।
शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव अमृत अभिजात ने इस संबंध में मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश नगर पालिका (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियम-2024 जारी किए हैं। इसके आधार पर अब नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में हाउस टैक्स वसूला जाएगा। इन शहरों में रहने वाली इमारतें अपना गृह कर खुद तय कर सकेंगी और उसे निकायों में जमा कर सकेंगी।
सरकारी छात्रावासों, सरकारी या सहायता प्राप्त संस्थानों, स्विमिंग पूल, खेल केंद्र, जिम, शारीरिक फिटनेस केंद्र, थिएटर, संगीत और नृत्य केंद्रों से सामान्य कर नियमों में निर्धारित दर पर शुल्क लिया जाएगा। इसी तरह छोटी औद्योगिक इकाइयों, सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों, 120 वर्ग फुट या 11.14 वर्ग मीटर क्षेत्र की चाय की दुकानों, दूध, डबल ब्रेड, अंडे, वॉशरमैन, कपड़े धोने, फल, सब्जियां, फोटो स्टेट, नाई हेयर ड्रेसर और दर्जी की दुकान से सामान्य हाउस टैक्स वसूला जाएगा।
मेडिकल स्टोरों से दोगुना हुआ हाउस टैक्स
मेडिकल स्टोर, सभी प्रकार के वाणिज्यिक परिसर, स्थापित बाजारों में स्थित दुकानें, टेंट हाउस, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें और निजी कोचिंग ऑपरेटरों से डबल हाउस टैक्स लिया जाएगा। उदाहरण के लिए, इन इमारतों से सामान्य भवन के हाउस टैक्स की तुलना में दोगुना हाउस टैक्स वसूला जाएगा।
अस्पताल, पॉलीक्लिनिक, डेंटल क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी लैब, नर्सिंग होम, क्लीनिक और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से हाउस टैक्स का तीन गुना शुल्क लिया जाएगा। फिजियोथेरेपी केंद्रों, प्रसूति गृहों, तकनीकी विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, प्रबंधन संस्थानों, विधि संस्थानों और अन्य पेशेवर शैक्षणिक संस्थानों से हाउस टैक्स का तीन गुना शुल्क लिया जाएगा। इसी तरह पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, डिपो और गोदाम, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडप, मैरिज क्लब, ऑडिटोरियम, कम्युनिटी सेंटर, रेस्टोरेंट, स्टार होटल, होर्डिंग वाली इमारतें, टेलीविजन टावर, टेलीकॉम टावर या किसी अन्य टावर पर हाउस टैक्स का तीन गुना शुल्क लगेगा। बैंक, एटीएम, वित्त कंपनियों द्वारा संचालित भवन, निजी क्षेत्र के कार्यालय, मॉल, पब, बार आदि। हाउस टैक्स का तीन गुना भी वसूला जाएगा।
नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले भवन मालिकों से सड़क की चौड़ाई के अनुसार हाउस टैक्स वसूला जाएगा। कम चौड़ी सड़क पर घर बनाकर रहने वालों पर कर निर्धारित करने के लिए सर्कल दर कम कर दी जाएगी। सबसे कम दर नौ मीटर चौड़ी सड़क पर रहने वालों के लिए होगी। नौ से 12 मीटर चौड़ी सड़क, 12 से 24 मीटर चौड़ी सड़क और 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क वाले क्षेत्रों के लिए वृत्त दर अलग-अलग होगी। निकाय इसके लिए सर्किल रेट तय करते हैं और इसके आधार पर क्षेत्र के आधार पर हाउस टैक्स का निर्धारण किया जाता है।