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Haryana School Bus: हरियाणा में सख्ती से आदेश का होगा पालन,30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा नहीं दौड़ाई जा सकेंगी स्कूल बसें

Haryana News: हरियाणा में किसी भी स्कूल बस को 30 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से चलने की अनुमति नहीं होगी। 
 
Haryana News: हरियाणा में किसी भी स्कूल बस को 30 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से चलने की अनुमति नहीं होगी। न केवल निजी स्कूल बसों, बल्कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को ले जाने वाले वाहनों की भी जांच की जाएगी। यदि एक मार्ग पर 20 से अधिक छात्र हैं, तो रोडवेज बसें लगाई जाएंगी।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। छात्र परिवहन सुरक्षा योजना के तहत राज्य में एक किलोमीटर से अधिक दूर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सरकारी स्तर पर वाहनों की व्यवस्था की जाती ह

 
 रिपोर्ट में कहा गया है कि परिवहन विभाग के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों को छात्रों के लिए ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, कार, वैन, जीप, मिनी बसों और बसों सहित वाहनों की जांच सुनिश्चित करनी चाहिए और एक सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। स्कूल प्रबंधन समितियाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि चालक पूरी तरह से प्रशिक्षित हों। वह नशे का आदी नहीं है और पूरी तरह से साफ है।

महेंद्रगढ़ के कनीना में बस दुर्घटना के बाद बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें छात्रों को सुरक्षित रखने के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा बसों और चालकों की ठीक से निगरानी नहीं की जा रही है। यह छात्रों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक, एस. डी. एम., आर. टी. ए. सचिव, जिला शिक्षा अधिकारी और प्रखंड शिक्षा अधिकारी आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।