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Breaking NEWS:हरियाणा प्रदेश में लगी धारा-126, चुनाव प्रचार प्रसार हुआ बंद 

हरियाणा प्रदेश में लगी धारा-126, चुनाव प्रचार प्रसार हुआ बंद
 

INDIAH1 NEWS:हरियाणा प्रदेश में चुनाव आयोग ने धारा-126 लगाने की घोषणा कर दी है। अब अगले 48 घंटों तक संपूर्ण प्रदेश में लोगों को धारा-126 के नियमों का पालन करना होगा। प्रशासन द्वारा धारा 126 लगने के बाद लोगों को सख्त हिदायत देते हुए प्रदेश में लगी धारा 126 का पालन करने की आदेश जारी कर दिए गए हैं।

आपको बता दें कि आज शाम से साइलेंस पीरियड शुरू होने के बाद हरियाणा प्रदेश में किसी भी प्लेटफॉर्म पर चुनाव से संबंधित किसी भी तरह के सर्वे चलाने रोड शो करने और रैलियां करने पर प्रतिबंध लग जाएगा। प्रदेश में धारा-126 लगने के बाद चुनाव का रिजल्ट प्रभावित करने वाले सभी कार्यों पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने साइलेंस पीरियड के दौरान इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक विज्ञापन और चुनाव प्रचार प्रसार पर भी रोक लगा दी है।


 चुनाव आयोग ने दिया प्रदेश में धारा 126 के नियमों का पालन करने के दिए आदेश 


आपको बता दे की इलेक्शन कमिशन (ECI) साल 2022 में धारा 126 से जुड़े नियम लागू किए थे। इलेक्शन कमिशन में 2022 में हुए पांच राज्यों के चुनाव के दौरान टीवी, रेडियो चैनल, केबल नेटवर्क, इंटरनेट वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साइलेंस पीरियड के दौरान किसी के विचार या अपील प्रसारित करने पर रोक लगा दी थी।

अगर साइलेंस पीरियड के दौरान धारा 126 के नियमों का पालन न करते हुए किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवारों की संभावना को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है तो उसे चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के रूप में मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।

हरियाणा प्रदेश में अगले 48 घंटे इन चीजों पर रहेगी

हरियाणा प्रदेश में आज से साइलेंस पीरियड शुरू होने के बाद अगले 48 घंटे तक टेलीविजन या अन्य प्लेटफॉर्म पर चुनाव से संबंधित किसी भी तरह के प्रचार प्रसार पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। प्रदेश में धारा-126 के तहत चुनाव का रिजल्ट प्रभावित होने होने वाले किसी भी कार्य को करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

साइलेंस पीरियड के दौरान अगले 24 घंटे संपूर्ण हरियाणा प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक प्रचार प्रसार पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी।


आपको बता दें कि 2022 में हुए 5 राज्यों के चुनाव के दौरान लागू हुई नियमों को दोहराते हुए प्रशासन ने टीवी, रेडियो चैनल, केबल नेटवर्क, इंटरनेट वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म  पर साइलेंस पीरियड के दौरान किसी के विचार या अपील के साथ-साथ मतदान को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार प्रसार को पूर्ण रूप से प्रबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।