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Haryana Section 144: हरियाणा के एक और जिले में लागू हुई धारा 144, तुरंत जानें खास वजह

Haryana news: असामाजिक गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी किया गया।  उक्त आदेशों की अवहेलना का दोषी पाया गया कोई भी व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।
 

indiah1,झज्जर: हरियाणा में इस वक्त कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दे कि हरियाणा के झज्जर के जिला मजिस्ट्रेट कैप्टन शक्ति ङ्क्षसह ने आईपीसी की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं।

प्रसाशन ने ये बड़ा फेंसला लिया

अधिक जानकारी के लिए बता दे कि जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली मार्च का प्रस्ताव रखा है. ये किसान संगठन राज्य के किसानों से भी इस मार्च में शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं. उसी के चलते प्रसाशन ने ये बड़ा फेंसला लिया है। 

जुलूस पर पूर्णतय रोक

बता दे कि ऐसे मामलों में, तत्काल प्रभाव से जिले में पांच या अधिक एक जगह इकट्ठे होने, हथियार, तलवार, चाकू, लाठी, भाला, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू, पेट्रोल, डीजल या अन्य दहनशील जैसे पदार्थ या व्यक्तियों को लेकर जुलूस पर पूर्णतय रोक रहेगी। इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है.  

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। किसी भी अन्य प्रकार की असामाजिक गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी किया गया।  उक्त आदेशों की अवहेलना का दोषी पाया गया कोई भी व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।