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Punjab के इस शहर में लगी धारा 144, ये है वजह 

इन चीजों पर लगी पाबंदी  
 

Ferozpur News: जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की।

जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने कहा कि जिले में हुक्का बार के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जहां सेना द्वारा राख एकत्र की जाती है और फसल के अवशेषों को जलाया जाता है। इसके साथ ही मैरी पैलेस, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल के मालिकों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना, मकान मालिकों के लिए किराएदारों के बारे में निकटतम पुलिस थानों को सूचित करना, प्रवासी मजदूरों के बारे में जानकारी निकटतम पुलिस थानों को देना आवश्यक कर दिया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
 
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिले में निजी व्यक्तियों को शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाव चलाने, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर पैदा करने वाले पटाखे, ड्रम या कोई अन्य ध्वनि पैदा करने वाले उपकरण, शादी और अन्य समारोहों में हथियार ले जाने, सरकारी और गैर-सरकारी इमारतों पर गंदे और अभद्र पोस्टर लगाने और लिंक रोड के साथ जमीन और जगह पर अवैध कब्जा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 

उन्होंने कहा कि उपरोक्त सभी प्रतिबंध लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं और यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।