Haryana Big Breaking : हरियाणा के झज्जर में धारा 144 लागु, ये है वजह
indiah1, Haryana News: दिल्ली की ओर किसानों के मार्च की घोषणा के बाद शंभू बॉर्डर को सील कर दिया गया। तब से अंबाला डिपो की 50 से अधिक बसें पिछले 28 दिनों से पंजाब नहीं जा रही हैं। स्थिति यह है कि अंबाला डिपो की कोई भी बस पंजाब के कुल 47 मार्गों पर नहीं चल रही है। वहीं किसान कल देश में रेल आंदोलन करेंगे। इसको लेकर किसानों में आक्रोश है।
किसानों के रेल रोको के आह्वान को देखते हुए जिले में धारा 144 लगा दी गई है।
जिला प्रशासन ने जिले में तत्काल प्रभाव से सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में धारा 144 लगा दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी असामाजिक और शरारती तत्व किसानों के रेल रोको अभियान के दौरान अशांति फैलाने के लिए कोई काम नहीं कर सके, धारा 144 के प्रतिबंध लगाए गए हैं।
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए हैं, जो झज्जर जिले की सीमा के भीतर एक स्थान पर 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाता है।
किसी को भी आग्नेयास्त्र, तलवार, खंजर, लाठी, भाले, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू और अन्य हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।