हरियाणा के झज्जर जिले में लगी धारा 144, प्रशासन ने किए आदेश जारी जाने कारण
HARYANA NEWS:हरियाणा प्रदेश के झज्जर जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। झज्जर जिले में प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। झज्जर जिले की डिप्टी कमिश्नर कैप्टन शक्ति सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि आगामी 22 मई तक जिले में धारा 144 लगा दी गई है। जिसका समस्त नागरिकों को पालन करना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि नेशनल ओपन स्कूल की परीक्षाओं के मध्य नजर जिले में धारा 144 लगाई गई है।
नेशनल ओपन स्कूल द्वारा इन परीक्षाओं का आयोजन 22 मई 2024 तक किया जाएगा। इस समय अवधि के दौरान समस्त नागरिकों को प्रशासन द्वारा लगाई गई धारा 144 का पालन करना होगा।
इस दौरान परीक्षा केंद्रों के नजदीक चार या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही है।
उन्होंने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत परीक्षा केंद्रों से 200 मीटर की दूरी तक बिना किसी विशेष उद्देश्य के पांच या इससे अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। इसके अलावा इस क्षेत्र के 200 मीटर तक के दायरे में फोटोस्टेट की दुकानें खोलने पर भी रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ही इस क्षेत्र में मौजूद रह सकते हैं।
इसके अलावा परीक्षा केंद्र से 200 मीटर की दूरी तक पांच या इससे अधिक व्यक्ति इकट्ठा होते हैं या कोई फोटोस्टेट की दुकान का संचालन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा।