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UP NEWS: नोएडा में इतने दिनों के लिए धारा 144 लागू, तुरंत प्रभाव से आदेश जारी 

Noida 144:  रविवार से बुधवार तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं।44
 
UP News: बकरीद और ज्येष्ठ गंगा दशहरा के मद्देनजर रविवार से बुधवार तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार एजेंसी के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को कहा कि त्योहार के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। गंगा दशहरा रविवार को मनाया जाएगा जबकि बकरीद सोमवार को है।

पुलिस के आदेश के अनुसार, बिना विशेष अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक प्रार्थना, पूजा, जुलूस और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) हिरदेश कठेरिया ने कहा, असामाजिक तत्वों से सार्वजनिक व्यवस्था के लिए संभावित खतरे को देखते हुए, ऐसे व्यक्तियों के शांति भंग करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

 16 से 19 जून तक धारा 144 लागू रहेगी।

आदेश के तहत प्रमुख प्रतिबंधों में लोगों की बड़ी गैरकानूनी सभाओं पर प्रतिबंध, सरकारी कार्यालयों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन के अनधिकृत उपयोग, अनुमेय सीमा से अधिक लाउडस्पीकरों का उपयोग, विशेष रूप से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच शामिल हैं।

इसमें कहा गया है कि खुले क्षेत्रों या छतों पर ईंटें, पत्थर, सोडा की बोतलें, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक सामग्री जमा करना प्रतिबंधित है। पुलिस ने चेतावनी दी कि आदेश या इसके किसी भी हिस्से का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।