{"vars":{"id": "100198:4399"}}

सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब जारी हुए ये निर्देश, करना होगा पालन, देनी होगी जानकारी

UP NEWS: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार अब उन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है जो उन्हें दहेज लेने की अनुमति देते हैं।
 
UP NEWS: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार अब उन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है जो उन्हें दहेज लेने की अनुमति देते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2024 के बाद शादी करने वाले सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से दहेज न लेने या न देने की स्व-घोषणा (हलफनामा) देने को कहा है।
 
विभाग ने मांगी है ये जानकारी, हलफनामा देना होगा
दैनिक जागरण की खबर के अनुसार महिला कल्याण विभाग ने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा है कि वे कर्मचारियों को दहेज संबंधी घोषणा से जुड़ी जानकारी आधिकारिक ई-मेल पर भेजें।इसके साथ ही घोषणा का प्रारूप भी भेज दिया गया है, जिसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों को पत्र दिया जाना है। नाम, पता, शहर, राज्य और जिला उन्हें यह घोषणा अपने नियुक्ति प्राधिकरण को देनी होगी।
यहां यूपी के बिजली कर्मचारी भी दहेज नहीं ले पाएंगे, इसके लिए उन्हें नियुक्ति अधिकारी को हलफनामा देना होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश में दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत संशोधित नियम 2004 के प्रावधानों के तहत आदेश जारी किए गए हैं। महिला कल्याण निदेशालय को भी घोषणा के बारे में सूचित करना होगा।
इस नियम के तहत मांगी गई जानकारी।
उत्तर प्रदेश दहेज निषेध अधिनियम, 1961 उत्तर प्रदेश राज्य में लागू है। 2004 में इसे संशोधित करते हुए, नियम 5 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अपने नियुक्ति प्राधिकरण को एक स्व-हस्ताक्षरित घोषणा देगा कि उसने अपनी शादी में दहेज नहीं लिया है या नहीं दिया है। इसके आधार पर महिला कल्याण विभाग ने एक बार फिर सभी विभागों को पत्र भेजकर घोषणा करने को कहा है।