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7th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचारियों की हो गई बल्ले बल्ले, सरकार ने 50 फीसदी DA के बाद दिया एक और बड़ा तोहफा 

7th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचारियों की हो गई बल्ले बल्ले, सरकार ने 50 फीसदी DA के बाद दिया एक और बड़ा तोहफा 
 

7th Pay Commission :सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी को बड़ा तोहफा दिया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 50% डीए के साथ-साथ ग्रेजुएट लिमिट भी बड़ी हुई मिलेगी।
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ग्रेच्युटी लिमिट बढ़ाने की एक और खुशखबरी दी है। ज्ञात हो कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% बढ़ोतरी के के साथ-साथ महंगाई भत्ता भी 50% कर दिया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ते के अलावा दूसरे भत्तों में भी बढ़ोतरी की है।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने DA बढ़ाने के साथ-साथ कर्मचारियों के कई अलाउंस में भी बढ़ोतरी की है। कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए ग्रेच्युटी में 25% की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों की डेथ ग्रेच्युटी में भी 25% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय कर्मचारियों का रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी 25% बढ़कर 25 लाख पर पहुंच गई है।

पहले यह 20 लाख थी। कर्मचारियों को यह बढ़ोतरी जनवरी 2024 से मिलेगी। ग्रेच्युटी में हुई बढ़ोतरी का लाभ देने हेतु कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश का सभी मंत्रालयों को 7वें पे कमीशन की सिफारिशों में सरकार के फैसले का पालन करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी 20 लाख से बढ़कर हुई 25 लाख 

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की मौज कर दी है। सरकार ने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी में 25 प्रतिशत का इजाफा कर इसे 20 लाख रुपये से बढ़कर 25 लाख रुपये कर दिया है। ज्ञात हो कि मार्च 2024 में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत का इजाफा कर डीए 50 प्रतिशत पर पहुंचा दिया था। सरकार द्वारा डीए 50 फीसदी करने के बाद कर्मचारियों को मिलने वाले कई महंगाई भत्तों में इजाफा हुआ है।


 आपको बता दें कि ग्रेच्युटी सरकारी और निजी क्षेत्र काम करने वाले कर्मचारियों को दी जाती है। जो भी कर्मचारी किसी कंपनी या सरकारी डिपार्टमेंट में पांच साल या इससे अधिक समय तक लागातार काम करता है, उसे संस्थान द्वारा ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है।

इसके लिए संविधान में अधिनियम, 1972 लागू किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर या फिर 5 साल या इससे अधिक नौकरी करने के बाद  छोड़ने पर ग्रेच्युटी दी जाती है।