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केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर के लिए लागू किए कुछ अहम नियम, जाने 

1 अगस्त से होंगे लागू, देखें पूरी जानकारी 
 

LPG Rules: खबर है कि भारत में अगस्त से गैस सिलेंडर की खरीद पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है। केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर की खरीद को लेकर कुछ अहम नियम जारी किए हैं। इसके मुताबिक सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना KYC के गैस सिलेंडर नहीं खरीदा जा सकेगा. इसके अलावा यह भी कहा गया है कि घर पर सिलेंडर वितरित करते समय उपयोगकर्ताओं का बायोमेट्रिक विवरण दर्ज किया जाना चाहिए।

गैस सिलेंडर खरीदने के लिए बायोमेट्रिक अनिवार्य:
पिछले कुछ महीनों से, गैस सिलेंडर उपयोगकर्ताओं के बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स का प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता के घर पर गैस सिलेंडर डिलीवरी के समय किया जाता है। इसके मुताबिक.. एलपीजी सिलेंडर की डोर-स्टेप डिलीवरी करने वाले लोग आपके बायोमेट्रिक्स की जांच करेंगे। आधार विवरण की जांच की जाएगी कि क्या वे आपके हैं। परिणामस्वरूप 80% कर्मचारियों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण उपकरण प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने ऐलान किया है कि आधार केवाईसी नहीं होने पर गैस सिलेंडर नहीं दिया जाएगा.

सिलेंडर कंपनियों ने घोषणा की है कि आधार सत्यापन के लिए उंगलियों के निशान की आवश्यकता नहीं होने पर भी नकद सिलेंडर उपलब्ध होंगे। इसके अनुसार, यह कवायद केवल सब्सिडी वाले नकद सिलेंडर का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं द्वारा प्रदान किए गए आधार को प्रमाणित करने के लिए है। लोगों के लिए घर पर रहते हुए अपनी उंगलियों के निशान दर्ज कराना हमेशा संभव नहीं होता है। इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जहां उंगलियों के निशान पंजीकृत नहीं किए जा सके। इससे अनुदान अवरुद्ध होने की संभावना है.

गैस कंपनियों ने कार्रवाई का नोटिस जारी किया:
गैस कंपनियों ने कहा कि आधार सत्यापन के लिए फिंगरप्रिंट दर्ज नहीं होने पर भी गैस सिलेंडर मिलेगा। फ़िंगरप्रिंट किसी भी समय दिया जा सकता है. यह भी कहा गया है कि यह अनिवार्य नहीं है. गौरतलब है कि गैस सिलेंडर कंपनियों ने कहा है कि यह कहना सही नहीं है कि फिंगरप्रिंट के रजिस्ट्रेशन के बाद ही गैस सिलेंडर आएगा।