{"vars":{"id": "100198:4399"}}

क्रेडिट कार्ड यूजर अलर्ट! 30 जून के बाद क्रेडिट कार्ड यूजर नहीं कर पाएंगे पेमेंट, जानिए वजह

 

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए अलर्ट का समय आ गया है। जून का महीना खत्म होने में बस 6 दिन बचे हैं और 1 जुलाई को क्रेडिट कार्ड से जुड़ा एक ऐसा नियम लागू होने जा रहा है जिसका सीधा असर आप पर पड़ सकता है।

यह है भारतीय रिजर्व बैंक का आदेश

दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक पहले ही आदेश दे चुका है कि 30 जून 2024 के बाद सभी क्रेडिट कार्ड से होने वाले भुगतान भारत बिल पेमेंट सिस्टम-बीबीपीएस के जरिए प्रोसेस किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जैसे बड़े बैंकों ने अभी तक बीबीपीएस को एक्टिवेट नहीं किया है। इन सभी बैंकों ने मिलकर ग्राहकों को 5 करोड़ क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं।

30 जून के बाद क्या बदलेगा

जिन बैंकों या ऋणदाताओं ने अभी तक निर्देशों का पालन नहीं किया है, वे 30 जून के बाद अपने क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान भी नहीं कर पाएंगे।

फोनपे और क्रेडी जैसी फिनटेक कंपनियां, जो पहले से ही बीबीपीएस की सदस्य हैं, उन्हें भी 30 जून तक आरबीआई के इन निर्देशों का पालन करना होगा।

हालांकि, इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से कहा गया है कि पेमेंट इंडस्ट्री ने आखिरी तारीख या समयसीमा को 90 दिन बढ़ाने की मांग की है।

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक केवल 8 बैंकों ने ही बीबीपीएस पर बिल भुगतान सेवा को सक्रिय किया है। वैसे तो कुल 34 बैंकों को क्रेडिट कार्ड जारी करने की मंजूरी दी गई है, लेकिन इनमें से केवल 8 बैंकों ने ही फिलहाल बीबीपीएस को सक्रिय किया है।

किस बैंक ने बीबीपीएस को सक्रिय किया है?

एसबीआई कार्ड, बीओबी (बैंक ऑफ बड़ौदा) कार्ड, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे ऋणदाताओं ने बीबीपीएस को सक्रिय किया है।
आरबीआई ने यह आदेश क्यों जारी किया है?

रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड के केंद्रीयकृत भुगतान का आदेश इसलिए जारी किया है क्योंकि इससे भुगतान के रुझानों की बेहतर जानकारी मिलेगी। साथ ही, इससे धोखाधड़ी वाले लेनदेन को ट्रैक करने और हल करने का बेहतर तरीका भी मिलेगा।