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भूल कर भी ना निकालें अपने सेविंग अकाउंट से इतनी राशि, आयकर विभाग लगा देगा भारी-भरकम जुर्माना

 savings account even by mistake, Income Tax Department will impose heavy fine.
 

अगर आपका किसी बैंक में सेविंग खाता है और आप उसमें लेनदेन करते हैं तो आपको भी आयकर विभाग द्वारा लेनदेन की लिमिट हेतु बनाए गए नियमों का पालन अवश्य करना होता है। अगर आप आयकर विभाग द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको भी जुर्माने के तौर पर राशि चुकानी पड़ सकती है।

देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका किसी न किसी बैंक ना हो। सेविंग अकाउंट  का इस्तेमाल देश की लगभग सभी महिलाएं और पुरुष करते हैं। इसके अलावा यूपीआई ट्रांजेक्शन से भी सभी का सेविंग अकाउंट कनेक्ट मिल जाएगा। ऐसे में आप कई बार एक साथ बड़ी रकम निकालने के लिए भी आप इस खाते का इस्तेमाल करते हैं।

लेकिन सेविंग अकाउंट से पैसे निकालने से संबंधित नियमों के बारे में हममें से बहुत कम लोग जानते हैं। ये नियम इनकम टैक्स विभाग के नियम कानून के अंतर्गत आते हैं और अगर ओपन नियमों का पालन नहीं करोगे तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे।

सेविंग अकाउंट से इतनी राशि निकालने पर चुकाना पड़ता है भारी-भरकम टैक्स

इनकम टैक्स नियम के मुताबिक बचत खाते में जैसे नकद राशि जमा करने की सीमा होती है। 
आयकर विभाग के सेक्शन 194ए के अनुसार यदि आप अपने सेविंग अकाउंट से 1 करोड़ रुपये से अधिक पैसा एक वित्त वर्ष में निकालते हैं तो इस आयकर विभाग द्वारा पर 2%  टीडीएस के रुप में काट लिया जाएगा। यानी आपके द्वारा एक करोड़ की निकासी करने पर 2 लाख रुपए आपको टैक्स के रूप में जमा करने होंगे।

जिन खाताधारकों ने आईटीआर नहीं भरी है, उन्हें  महज 20 लाख रुपये से अधिक की निकासी पर दो प्रतिशत टीडीएस के रूप में टैक्स देना पड़ेगा। वही इत्र न बनने वाले लोगों दोबारा अगर अपनी सेविंग अकाउंट से 1 करोड़ रुपये एक वित्त वर्ष में निकाले जाते हैं तो उन्हें 5% राशि टीडीएस के रूप में आयकर विभाग को देनी पड़ेगी। यानी अपने सेविंग खाते से एक करोड़ की निकासी करने पर इन्हें 5 लाख रुपए आयकर विभाग को देने पड़ेंगे। हालांकी आईटीआर दाखिल करते समय इसका इस्तेमाल आप क्रेडिट के तौर पर कर सकते हैं।

2 लख रुपए से अधिक नगद राशि जमा करने पर भी लगेगी पेनल्टी

अगर आप ₹200000 से अधिक नगद राशि एक साथ अपने सेविंग खाते में जमा करते हैं तो आपके पेनल्टी देनी पड़ सकती है।
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 269एसटी के अनुसार किसी वित्त वर्ष में यदि व्यक्ति के खाते में कोई 2 लाख रुपये या इससे अधिक नकद जमा करवाने पर आयकर विभाग की तरफ से पेनल्टी लगेगी। यह पेनल्टी सेविंग अकाउंट में जमा होने वाली राशि पर लगती है ना की पैसा निकालने पर। लेकिन एक विशेष सीमा से अधिक की निकासी पर टीडीएस कटौती का नियम लागू होता है।