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Advance tax: क्या आप जानते हैं एडवांस टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स और एडवांस्ड टैक्स में क्या है अंतर।


Advance tax: Do you know about advance tax? What is the difference between income tax and advanced tax
 

Advance tax: एडवांस टैक्स के बारे में आपने सुना होगा अगर आप एडवांस टैक्स के बारे में पूरा नहीं जानते हैं तो इस लेख के द्वारा जानिए एडवांस टैक्स के बारे में।

एडवांस टैक्स को साल के आखिरी में जमा करने की बजाय समय-समय पर चार किस्तों में जमा किया जाता है।

इनकम टैक्स और एडवांस टैक्स में क्या है अंतर।

इनकम टैक्स जमा करने के कई तरीकों में से एक एडवांस टैक्स भी है। एडवांस टैक्स इस साल में जमा करना होता है जिस साल में आपकी कमाई होती है। एडवांस टैक्स पेमेंट में दिया जाने वाला टैक्स टीडीएस काटकर जमा किया जाता है।

अब हम जानते हैं कि कौन जमा करता है एडवांस टैक्स।

जो व्यक्ति बिजनेस फ्रीलांसिंग और सैलरी से आय जुटाता है और उन पर इनकम टैक्स की टीडीएस घटाकर एक फाइनेंशियल ईयर में 10000 रुपए से अधिक होती है तो उन्हें एडवांस इनकम टैक्स जमा करना होता है यह चार अलग-अलग किस्तों में जमा होता है। ड्यू डेट्स को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ही जारी किया जाता है यह डेट आमतौर पर 15 जून 15 सितंबर 15 दिसंबर और 15 मार्च से होती है।


किसी भी प्रकार की इनकम को कैलकुलेट करते समय सरकार की ओर से दी जाने वाली टैक्स छूट और कटौतियों को घटकर ही कर योग्य आय निकल जाती है यहां भी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स से लिया जाता है। एडवांस टैक्स के कैलकुलेशन की वर्ष में होने वाली संभावित आए पर किया जाता है।

एडवांस इनकम टैक्स की क्या-क्या है तारीख और कितना  करवाना होता है जमा।


कुल टैक्स की देनदारी का 15%, 15 जून को किया जाता है।

कुल टैक्स देनदारी का 45% ,15 सितंबर को किया जाता है।

कुल टेक्स् देनदारी का 75%, 15 दिसंबर को करना होता है।

और 15 मार्च को कल टैक्स देनदारी का 100% देना होता है।

अगर कोई भी बिजनेसमैन तय तारीख को एडवांस इनकम टैक्स जमा नहीं करता है तो उस पर इनकम टैक्स विभाग की ओर से प्लेंटी लगाया जाता है ऐसे में ड्यू डेट से पहले ही एडवांस इनकम टैक्स जमा कर देना जरूरी है।

एडवांस इनकम टैक्स की कैलकुलेशन किस प्रकार की जाती है।

एडवांस टैक्स के कैलकुलेशन की वर्ष में होने वाली संभावित आय पर किया जाता है इनकम को कैलकुलेटर करते समय सरकार की ओर से दी जाने वाली टैक्स छूट और कटौतियों को घटाकर ही कर योग्य आय निकाली जाती है यहां भी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स लिया जाता है

एडवांस इनकम टैक्स का भुगतान किस प्रकार किया जाता है।

एडवांस टैक्स का भुगतान आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आसानी से कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना होता है और इसके अलावा अधिकृत बैंकों में भी आप ऑनलाइन इनकम टैक्स जमा कर सकते हैं इसके अलावा ऑफलाइन माध्यम से आप बैंक ब्रांच जाकर चालान के माध्यम से इनकम टैक्स जमा कर सकते हैं।


ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको टैक्स डिपार्टमेंट की वेब पोर्टल पर जाना होता है सबसे पहले एडवांस टैक्स भरने की आधिकारिक वेबसाइट www.tin-nsdl.com पर जाएं


फिर सर्विसेज सेक्सन में जाकर जाकर ई पेमेंट पे टैक्स ऑनलाइन पर क्लिक करना होता है और इसके बाद एडवांस टैक्स भरने के लिए सही चलान को सेलेक्ट करना होगा।

के बाद फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरे और पूरी जानकारी भरने के बाद इसे चेक अवश्य कर लें इसके बाद आपको बैंक के नेट बैंकिंग पेज पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके बाद भुगतान कर दें। इसके बाद आपको चालान नंबर के साथ एडवांस टैक्स भुगतान की रसीद मिलेगी उसे संभाल कर रख ले।