RBI Guideline: भुलकर भी बैंक खाते में कर दी इतनी नगद राशि जमा तो देना पड़ेगा 85% टैक्स, बजट हुआ पारित, RBI ने जारी की गाइडलाइन
Even if you deposit so much cash in your bank account by mistake, you will have to pay 85% tax, budget passed, RBI issued guidelines
RBI Guideline: देश के अंदर करोड़ों लोगों हेतु आम बजट पारित हो चुका है। इस बजट में सरकार ने अबकी बार कई अहम फैसले लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी किए गए इस बजट में देश के करोड़ों लोगों को तीन लाख तक वार्षिक आय पर कर से छूट दी है।
वहीं 3 लाख से ऊपर और 7 लाख तक की वार्षिक आय पर 5% टैक्स लगेगा। सरकार ने इस बार 7 लाख से 10 लाख तक वार्षिक आय पर 10% टैक्स और 10 लाख से 12 लाख तक वार्षिक आय पर 15% टैक्स लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा अगर आपकी वार्षिक आय 15 लाख से अधिक है तो आपको 30% टैक्स का भुगतान करना होगा।
दूसरी तरफ रिजर्व बैंक आफ इंडिया की गाइडलाइन के तहत अगर आप अपने बैंक खाते में लिमिट से अधिक नगद राशि जमा करते हैं तो आयकर विभाग आपको 25% सरचार्ज के साथ कुल 85% टैक्स भी लगा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार अगर आप लिमिट से अधिक रुपए अपने बैंक खातों में नगद राशि के रूप में जमा करते हैं तो आयकर विभाग द्वारा आपके बैंक खातों से 60% राशि कर के साथ 25% सरचार्ज राशि के रूप में काट लेगा।
आईए जानते हैं सेविंग खाते में एक वित्तीय वर्ष में कितनी नगद राशि कर सकते हैं जमा
अगर आपका किसी बैंक में सेविंग खाता है और आप अपने खाते में नगद राशि जमा करते हैं तो आपको बता दें कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) ने सेविंग खाते में नगद राशि जमा करने हेतु एक लिमिट निर्धारित की है। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) की गाइडलाइन के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में आप नगद राशि के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपए जमा कर सकते हैं।
अगर आप एक वित्तीय वर्ष में अपने सेविंग खाते में 10 लाख रुपए से अधिक नगद राशि जमा करते हैं तो आपको आरबीआई (RBI) द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार 25% सरचार्ज के साथ कुल 85% टैक्स आयकर विभाग को भुगतान करना पड़ेगा।
आरबीआई (RBI) की गाइडलाइन के तहत अगर आप लिमिट से अधिक नगद राशि अपने बैंक खाते में जमा करते हैं तो आपको लगभग 60% टैक्स के साथ 25% सरचार्ज मिलाकर कुल 85% टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि बैंकिंग सेक्टर से जुड़े ग्राहकों को रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस और नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
आरबीआई (RBI) द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार यह नियम देश में उन सभी व्यक्तियों जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है और देश के किसी निजी या गवर्नमेंट बैंक में खाता है उन पर लागू है।
आईए जानते हैं बैंक खातों में नगद राशि जमा करने के क्या हैं नियम
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने बैंक खाताधारकों के लिए बैंक में नगद राशि जमा करने हेतु लिमिट और नियम निर्धारित किए हैं। इन नियमों के अनुसार अगर
आपका किसी बैंक में सेविंग खाता है तो आप एक वित्तीय वर्ष में अपने बचत खाते में अधिकतम 10 लाख रुपये या इससे कम नकद राशि के रूप में जमा कर सकते है। अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक नगद राशि अपने बचत खाते में जमा करते हैं तो इसकी संपूर्ण जानकारी बैंक द्वारा आयकर विभाग को देनी होगी।
रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार बैंक ग्राहक अब अपने सेविंग खातों में अधिकतम 2.50 लाख रुपए नगद राशि के रूप में जमा कर सकते हैं। आपको बता दें कि पहले नगद राशि के तौर पर अधिकतम 50 हजार रुपए एक साथ जमा करने का नियम था। जिसे सरकार द्वारा अब बढ़ा दिया गया है। हालांकि 2.50 रुपए की नगद राशि जमा करने हेतु आपको बैंक में अपना पैन नंबर देना अनिवार्य है।
एक वित्तीय वर्ष में अब 10 लाख से अधिक नगद राशि जमा करने पर देना पड़ेगा इतना टैक्स
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) की गाइडलाइन के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में सेविंग खाते में 10 लाख रुपए से अधिक नगद राशि जमा करते हैं तो आपको आयकर विभाग को 60% टैक्स के साथ 25% सरचार्ज को मिलाकर कुल 85% टैक्स के रूप में भुगतान करना पड़ सकता है।
एक वित्तीय वर्ष में एक बैक उपभोक्ता द्वारा अपने सेविंग खाते में 10 लाख की लिमिट से अधिक राशि जमा की जाती है तो जमा की गई नगद राशि का संतोषजनक ज़वाब आपको आयकर विभाग को देना होगा। अगर बैंक उपभोक्ता द्वारा अपने खाते में 10 लाख रुपए से अधिक जमा की गई नगद राशि पर आयकर रिटर्न विभाग को आय का स्रोत नहीं बताया जाता है तो आयकर विभाग द्वारा जमा राशि पर 60 % टैक्स के साथ 25% सरचार्ज को मिलाकर कुल 85% टैक्स लगा दिया जाएगा।