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PF खाता धारक कर्मचारियों के लिए ख़ुशख़बरी, इन नियमों में हुआ बदलाव, अब अब इतने पैसे निकाल सकेंगे 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए है। वास्तव में, ईपीएफओ ने फॉर्म 31 के पैरा 68जे के तहत निकासी की वर्तमान सीमा 50000 रुपये से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये कर दी है।
 

EPF New Rule: अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए है। वास्तव में, ईपीएफओ ने फॉर्म 31 के पैरा 68जे के तहत निकासी की वर्तमान सीमा 50000 रुपये से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये कर दी है। इस संबंध में ईपीएफओ द्वारा 16 अप्रैल को एक परिपत्र जारी किया गया था। पेंशन फंड निकाय ने 10 अप्रैल, 2024 को आवेदन सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किया है। ईपीएफओ के परिपत्र में कहा गया है कि इसे केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) से पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है।

ईपीएफ से आंशिक निकासी कई उद्देश्यों के लिए फॉर्म 31 के माध्यम से की जा सकती है। इन उद्देश्यों में विवाह से लेकर ऋणों के पुनर्भुगतान और फ्लैटों की खरीद से लेकर घरों के निर्माण तक शामिल हैं। पैरा 68जे के अनुसार, ग्राहक या परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के इलाज के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते से अग्रिम राशि का दावा किया जा सकता है।

इसके तहत पहले 50,000 रुपये की निकासी होती थी, जो अब बढ़कर 1 लाख रुपये हो गई है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए फॉर्म 31 जमा करना होगा। इस प्रपत्र के साथ प्रमाणपत्र सी जमा करना होगा जिसमें कर्मचारी और डॉक्टर दोनों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। हाल ही में, ईपीएफओ ने ईपीएफ खाते की शेष राशि को एक नौकरी से दूसरी नौकरी में स्वचालित रूप से स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान की है।

इस कदम से स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के बोझ से जूझ रहे ईपीएफ ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि कई बैंक और फिनटेक कंपनियां भी आम लोगों के इलाज के खर्च को देखते हुए कई कदम उठा रही हैं।