Goverment Scheme: सरकार ने 18 तरह के कामगारों की कर दी मौज, 5% ब्याज पर ₹3 लाख तक लोन, जानें कैसे कैसे उठायें लाभ
सड़क विक्रेताओं को ध्यान में रखते हुए पीएम-स्वनिधि योजना शुरू की गई थी, जबकि कारीगरों की 18 विभिन्न श्रेणियों के लिए पीएम-विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी।
Apr 22, 2024, 17:32 IST
indiah1,प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनाः अपने दूसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिनके माध्यम से गरीब लोगों को ऋण की सुविधा मिलती है। उदाहरण के लिए, सड़क विक्रेताओं को ध्यान में रखते हुए पीएम-स्वनिधि योजना शुरू की गई थी, जबकि कारीगरों की 18 विभिन्न श्रेणियों के लिए पीएम-विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी।
पिछले साल 17 सितंबर को शुरू की गई इस योजना में 18 ट्रेडों के कारीगरों की मदद करने की योजना है। इसमें बढ़ई, नाव निर्माता, हथियार निर्माता, लोहार, हथौड़ा और उपकरण किट निर्माता शामिल हैं। इसके अलावा ताला बनाने वाला, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर की नक्काशी करने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, मोची/जूता कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाला/कॉयर बुनकर भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं। साथ ही, गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक) नाई, माला निर्माता, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने के जाल के निर्माण में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को भी शामिल किया गया है।
इस योजना के तहत कारीगरों को बिना किसी संपार्श्विक के 3 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। ये ऋण दो किश्तों में दिए जाते हैं-एक लाख और दो लाख रुपये क्रमशः 18 महीने और 30 महीने की अवधि के लिए। यह लोन 5% की ब्याज दर पर दिया जाता है। जिन लाभार्थियों ने बुनियादी प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, वे एक लाख रुपये तक की ऋण सहायता की पहली किस्त प्राप्त करने के पात्र होंगे। ऋण की दूसरी किस्त केवल वही ले सकते हैं जिन्होंने पहली किस्त का लाभ उठाया हो।
पीएम विश्वकर्मा के दिशानिर्देश pmvishwakarma.gov.in पर देखे जा सकते हैं। योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 18002677777 पर कॉल कर सकते हैं। आप pm-vishwakarma@dcmsme.gov.in पर भी ईमेल कर सकते हैं।
पिछले साल 17 सितंबर को शुरू की गई इस योजना में 18 ट्रेडों के कारीगरों की मदद करने की योजना है। इसमें बढ़ई, नाव निर्माता, हथियार निर्माता, लोहार, हथौड़ा और उपकरण किट निर्माता शामिल हैं। इसके अलावा ताला बनाने वाला, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर की नक्काशी करने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, मोची/जूता कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाला/कॉयर बुनकर भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं। साथ ही, गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक) नाई, माला निर्माता, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने के जाल के निर्माण में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को भी शामिल किया गया है।
इस योजना के तहत कारीगरों को बिना किसी संपार्श्विक के 3 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। ये ऋण दो किश्तों में दिए जाते हैं-एक लाख और दो लाख रुपये क्रमशः 18 महीने और 30 महीने की अवधि के लिए। यह लोन 5% की ब्याज दर पर दिया जाता है। जिन लाभार्थियों ने बुनियादी प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, वे एक लाख रुपये तक की ऋण सहायता की पहली किस्त प्राप्त करने के पात्र होंगे। ऋण की दूसरी किस्त केवल वही ले सकते हैं जिन्होंने पहली किस्त का लाभ उठाया हो।
पीएम विश्वकर्मा के दिशानिर्देश pmvishwakarma.gov.in पर देखे जा सकते हैं। योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 18002677777 पर कॉल कर सकते हैं। आप pm-vishwakarma@dcmsme.gov.in पर भी ईमेल कर सकते हैं।