{"vars":{"id": "100198:4399"}}

EPFO Pension Calculator: रिटायरमेंट के बाद आपको कितना मिलेगा पेंशन? यहाँ देखें कैलकुलेशन का सबसे आसान फार्मूला 

EPFO Update: ईपीएओ में, एक कर्मचारी को अपने मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ते का 12 प्रतिशत जमा करना होता है। कर्मचारी द्वारा जमा की गई राशि कंपनी द्वारा जमा की गई राशि के बराबर होती है।
 

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं। कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) एक सेवानिवृत्ति योजना है। इसमें उपयोगकर्ता को हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होती है, जिस पर सरकार द्वारा ब्याज दिया जाता है और इस प्रकार सेवानिवृत्ति तक उपयोगकर्ता के साथ एक बड़ी राशि एकत्र की जाती है।


ईपीएओ में, एक कर्मचारी को अपने मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ते का 12 प्रतिशत जमा करना होता है। कर्मचारी द्वारा जमा की गई राशि कंपनी द्वारा जमा की गई राशि के बराबर होती है। आपको बता दें कि कंपनी द्वारा अंशदान राशि को दो भागों में विभाजित किया गया है। कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में योगदान का 8.33 प्रतिशत और ईपीएफ में 3.67 प्रतिशत जाता है।

ईपीएफओ उपयोगकर्ताओं के मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद ईपीएस योजना के तहत कितनी पेंशन मिलेगी? आज हम आपको एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप आसानी से पेंशन की गणना कर सकते हैं।

फॉर्मूला जानने से पहले आपको बता दें कि पेंशन का लाभ पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक ईपीएस में योगदान देना होता है। इसका मतलब है कि 10 साल तक नौकरी करना जरूरी है। वही मैक्सिमम पेंशनेबल सर्विस 35 साल है।

कैसे कैलकुलेट करें पेंशन

EPS= औसत सैलरी x पेंशनेबल सर्विस/ 70

औसत सैलरी= बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता है।

पेंशेबल सर्विस= आप कितने साल से नौकरी कर रहे हैं।

इसे ऐसे समझिए कि आपकी औसत सैलरी 15,000 रुपये है और आपन 35 साल नौकरी की है तो आप आसानी से फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी।

फॉर्मूला के अनुसार औसत सैलरी x पेंशनेबल सर्विस/ 70 यानी 15000 x35 / 70 = 7,500 रुपये प्रति महीने की पेंशन मिलेगी।

एक बात का ध्यान रखें कि यह फॉर्मूला 15 नवंबर 1995 के बाद संगठित क्षेत्र में काम करने कर्मचारियों के लिए है। इससे पूर्व कर्मचारियों के लिए नियम अलग है।

इन नियमों का रखें ध्यान

58 साल के कर्मचारी को ही पेंशन का लाभ मिलता है। लेकिन Early Pension के ऑप्शन सेलेक्ट करने पर उन्हें पहले भी पेंशन का लाभ मिल सकता है। Early Pension में 50 साल की उम्र में पेंशन का लाभ मिलता है। हालांकि, Early Pension में 4 फीसदी की कटौती के साथ पेंशन मिलती है।

इसे ऐसे समझिए कि अगर आप 56 की उम्र में Early Pension का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको मूल राशि में 92 फीसदी ही अमाउंट पेंशन के तौर पर मिलेगी। वहीं, 58 साल के बाद आपको सामान्य पेंशन राशि मिलेगी।