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Income Tax Savings: सेविंग अकाउंट पर बचाना है टैक्स? तो इन टिप्स को अपनाएं और बचाए Income Tax 

देखें पूरी डिटेल्स 
 

Income Tax Rules: भारत में हमारी आय एक निश्चित राशि से अधिक हो जाने पर हमें सरकारी नियमों के अनुसार आयकर का भुगतान करना पड़ता है। मूलतः हमें निश्चित आय के साथ-साथ विभिन्न सहायक आय पर भी कर देना होता है। इसमें नियम कहते हैं कि बैंकों में बचत खाते में जमा राशि के ब्याज पर भी टैक्स देना होगा. इसे ध्यान में रखते हुए आइए हम आपके बैंक जमा पर अर्जित ब्याज पर कटौती का दावा करने के सरल चरणों के बारे में जानते हैं। इससे टैक्स भुगतान के समय आपके पैसे बचेंगे। इस संदर्भ में, आइए बैंक जमा पर अर्जित ब्याज से संबंधित कर छूट के बारे में अधिक जानकारी जानें। 

आयकर अधिनियम की धारा 80 टीटीए 
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80TTA बैंकों, सहकारी समितियों या डाकघरों में रखे गए बचत खातों से व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) द्वारा अर्जित ब्याज आय पर राहत प्रदान करती है। यह प्रति वित्तीय वर्ष 10,000 रुपये तक है. भारत में बचत बैंक खातों पर ब्याज दरें बैंक दर बैंक बदलती रहती हैं। मौसमी समायोजन के अधीन.

पात्रता इस प्रकार है
धारा 80TT द्वारा प्रदान की गई छूट कंपनियों, फर्मों या ट्रस्टों जैसी संस्थाओं को छोड़कर, विशेष रूप से व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा, यह छूट केवल बचत खातों से अर्जित ब्याज पर लागू होती है। अन्य प्रकार की ब्याज आय जैसे सावधि जमा या आवर्ती जमा पर लागू नहीं है।

यहां बताया गया है कि छूट का दावा कैसे करें
आयकर रिटर्न दाखिल करते समय इस धारा के तहत कटौती का दावा किया जा सकता है। बचत खाते से ब्याज आय को आयकर रिटर्न में 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक के तहत सूचित किया जाना चाहिए। धारा 80TTA के तहत छूट उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है जो बैंकों, डाकघरों या सहकारी समितियों में जमा पर अर्जित ब्याज आय के लिए धारा 80 TTB के तहत विशेष छूट के पात्र हैं।

धारा 80टीटीबी
आयकर अधिनियम की धारा 80 टीटीबी बैंकों, डाकघरों या सहकारी बैंकों में जमा पर अर्जित ब्याज पर कर लाभ की अनुमति देती है। एक वरिष्ठ नागरिक अधिकतम रु. 50,000 तक की ब्याज आय पर कटौती की अनुमति है। बचत जमा और सावधि जमा पर अर्जित ब्याज दोनों इस प्रावधान के तहत छूट के लिए पात्र हैं। इसके अलावा आयकर अधिनियम की धारा 194ए के तहत वरिष्ठ नागरिक को बैंक, डाकघर या सहकारी बैंक के माध्यम से रु. 50,000 रुपये के ब्याज भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) नहीं है। इस सीमा की गणना प्रत्येक बैंक के लिए अलग-अलग की जानी चाहिए।