ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आरटीओ में टेस्ट देने की जरूरत नहीं अब प्राइवेट सेंटर पर भी बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस जाने कैसे करें अप्लाई।
driving license:आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) में टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप अपना ड्राइविंग टेस्ट प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल जाकर दे सकेंगे।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। ये नए नियम 1 जून 2024 से लागू होंगे। नए नियमों के तहत 3 बड़े बदलाव किए गए हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में 3 बड़े बदलाव
1. ड्राइविंग स्कूल में टेस्ट दे सकेंगे- नए नियमों के मुताबिक, नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO में टेस्ट देने की मौजूदा बाध्यता खत्म हो जाएगी और 1 जून से आप प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जाकर टेस्ट दे सकेंगे। इन सेंटर्स को ड्राइविंग टेस्ट लेने और ड्राइविंग सर्टिफिकेट जारी करने की परमिशन दी जाएगी।
2.
नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना - लाइसेंस के बिना या तेज गति से वाहन चलाने पर भारी जुर्माना लगेगा। इसके लिए अब जुर्माना 1 से 2 हजार रुपए के बीच है। वहीं, नाबालिग के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा गाड़ी मालिक का रजिस्ट्रेशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और नाबालिग 25 साल की उम्र तक लाइसेंस के लिए अयोग्य हो जाएगा।
3. डॉक्यूमेंटेशन को सरल बनाया जाएगा मंत्रालय ने नए लाइसेंस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंटेशन को सुव्यवस्थित कर दिया है। इसे वाहन के प्रकार (दोपहिया या चार पहिया) के अनुरूप किया गया है। इससे आरटीओ में फिजिकल चेकअप की जरूरत कम होगी।
निजी ड्राइविंग स्कूलों के लिए नए नियम
भूमि की जरूरत
ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के पास कम से कम 1 एकड़ जमीन (4-व्हील की ट्रेनिंग के लिए 2 एकड़) होनी चाहिए।
टेस्टिंग फेसिलिटी
सेंटर के पास ड्राइविंग टेस्ट के लिए मानकों के अनुसार जरुरी सुविधाएं होनी चाहिए।
ट्रेनर योग्यताएं
ट्रेनर के पास हाई स्कूल डिप्लोमा (या समकक्ष), कम से कम 5 साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए। बायोमेट्रिक्स और ।। सिस्टम चलाने में एक्सपर्ट होना चाहिए।
9 साल पुरानी गाड़ियां हटाई जाएंगी सरकार के नए नियमों का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना है। इसके लिए कार एमिशन नियमों को सख्त बनाकर लगभग 9 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों को सड़कों से अलग-अलग फेज में हटाया जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया वही रहेगी। आवेदक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट - https://parivahan.gov .in/ पर जाकर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। हालांकि आवेदन जमा करने के लिए संबंधित RTO भी जा सकते हैं।
लाइसेंस संबंधित शुल्क
लर्नर्स लाइसेंस जारी करने के लिए (फॉर्म 3)
₹150
लर्नर लाइसेंस टेस्ट फीस (या दोबारा टेस्ट)
₹50
ड्राइविंग टेस्ट फीस (या दोबारा टेस्ट)
₹300
ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए
₹200
अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के लिए
₹1000
लाइसेंस के लिए एक अन्य वाहन कैटेगरी को जोड़ने के लिए
₹500
लाइसेंस में पता या अन्य जानकारी में बदलाव के लिए
₹200
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की क्या है प्रक्रिया
1. https://sarthi. parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चुनाव करें
3. 'लर्नर लाइसेंस' मेनू में 'एप्लीकेशन फॉर न्यू लर्नर्स लाइसेंस' पर क्लिक करें
4. लर्नर लाइसेंस का एप्लिकेशन फॉर्म भरें
5. आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें
6. ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फी स्लिप के साथ तय तारीख पर RTO जाएं
7. लर्नर लाइसेंस जारी होने के एक महीने बाद परमानेंट लाइसेंस बनवा सकते हैं।
8. इसकी वैलिडिटी 6 महीने होती है।
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की क्या प्रक्रिया है
1. https://sarthi. parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चुनाव करें
3. 'ड्राइविंग लाइसेंस' मेनू में 'न्यू ड्राइविंग लाइसेंस' पर क्लिक करें
4. आगे बढ़ने के लिए अपना 'लर्निंग लाइसेंस नंबर' और 'जन्मतिथि' दर्ज करें
5. एप्लीकेशन फॉर्म भरें
6. आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें
7. ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फी स्लिप के साथ तय तारीख पर RTO जाएं