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Income Tax: ITR में अब बढा-चढाकर नहीं कर सकेंगे खर्चों के फर्जी दावे, आयकर विभाग ने की नई गाइडलाइन जारी

Income Tax: ITR में अब बढा-चढाकर नहीं कर सकेंगे खर्चों के फर्जी दावे, आयकर विभाग ने की नई गाइडलाइन जारी
 

Income Tax: देश के अंदर ITR भरते समय रिफंड पाने हेतु खर्चो के फर्जी दावे करने वालों पर इनकम आयकर विभाग (Income Tax) ने अब लगाम लगनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि देश के अंदर लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपनी आईटीआर भरते समय फर्जी रूप से खर्च दिखाकर करोड़ों रुपए का रिटर्न लेते हैं।

इससे सरकार को टैक्स के रूप में काफी नुकसान होता है। ऐसे लोगों पर आयकर विभाग ने अब कड़ा रुख अपना लिया है।
आयकर विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए रिटर्न दाखिल करने वालों को चेतावनी दी है कि वे खर्चों के लिए फर्जी दावे न करें। इसके अलावा रिटर्न दाखिल करने वाले अपनी कमाई को कम करके ना दिखाएं। 

आइटीआर में झूठ खर्च दिखाकर रिटर्न वसूलना फर्जी एवं दंडनीय अपराध

आयकर विभाग ने रिटर्न में फर्जी खर्च दिखाने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि बढ़ा-चढ़ाकर फर्जी खर्च दिखाना एक दंडनीय अपराध है। ऐसे झूठे दावे करने से रिफंड जारी करने में देरी होती है। 

26 जुलाई तक 5 करोड़ से अधिक आईटीआर हो चुकी है दाखिल

आपको बता दें कि सभी करदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2024-25 की आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है, जिसके बाद खातों का ऑडिट नहीं किया जाएगा। आयकर विभाग और उसके प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार 26 जुलाई तक 5 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं।

आयकर विभाग ने बताया था कि करदाताओं से समय पर रिफंड पाने के लिए अपने रिटर्न सही ढंग से दाखिल करने चाहिए। आईटीआर सही तरीके से दाखिल करने से रिफंड की प्रक्रिया में तेजी आती है।