Post Office Savings Account: अपना बंद खाता आसानी से शुरू करें, जानें तरीका
इस खाते में न्यूनतम जमा राशि 500 रुपये है। खाता खोलने के बाद आप 10 रुपये से कम जमा नहीं कर सकते। इसमें कम से कम 50 रुपये निकाले जा सकते हैं।
Feb 12, 2024, 15:49 IST
indiah1, डाकघर बचत खाताः डाकघर बचत खाता पैसे बचाने के लिए एक सुरक्षित और सुविधाजनक समाधान प्रदान करता है। यदि लंबे समय तक आपके खाते में कोई गतिविधि नहीं है तो उस खाते को डोरमैट माना जाता है। अगर इस खाते के नियमों की बात करें तो अगर लगातार 3 वित्तीय वर्षों के दौरान किसी खाते से कोई पैसा जमा या नहीं निकाला जाता है, तो इसे सक्रिय नहीं माना जाता है।
अपना बंद खाता इस तरह शुरू करें
आपको नए केवाईसी दस्तावेजों और पासबुक के साथ आवेदन पत्र डाकघर में जमा करना होगा ताकि मूक खाता सक्रिय किया जा सके। यह खाता एकल वयस्क, संयुक्त खाते और नाबालिग की ओर से अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है।
इस खाते में न्यूनतम जमा राशि 500 रुपये है। खाता खोलने के बाद आप 10 रुपये से कम जमा नहीं कर सकते। इसमें कम से कम 50 रुपये निकाले जा सकते हैं। इस खाते में अधिकतम जमा की कोई सीमा नहीं है।
यदि आपके डाकघर बचत खाते में राशि 500 रुपये से कम है तो आप अपने खाते से पैसे नहीं निकाल सकते। यदि आपकी शेष राशि एक वर्ष में 500 रुपये से कम है, तो रखरखाव शुल्क के रूप में 50 रुपये काट लिए जाएंगे।
ब्याज की गणना प्रत्येक महीने की 10 तारीख के बाद महीने की न्यूनतम शेष राशि पर की जाती है। सरकार हर तिमाही में इस पर ब्याज दर तय करती है। इसमें आयकर अधिनियम की धारा 80टीटीए के तहत सभी बचत बैंक खातों से एक वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपये तक के ब्याज पर कर छूट उपलब्ध है।
अपना बंद खाता इस तरह शुरू करें
आपको नए केवाईसी दस्तावेजों और पासबुक के साथ आवेदन पत्र डाकघर में जमा करना होगा ताकि मूक खाता सक्रिय किया जा सके। यह खाता एकल वयस्क, संयुक्त खाते और नाबालिग की ओर से अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है।
इस खाते में न्यूनतम जमा राशि 500 रुपये है। खाता खोलने के बाद आप 10 रुपये से कम जमा नहीं कर सकते। इसमें कम से कम 50 रुपये निकाले जा सकते हैं। इस खाते में अधिकतम जमा की कोई सीमा नहीं है।
यदि आपके डाकघर बचत खाते में राशि 500 रुपये से कम है तो आप अपने खाते से पैसे नहीं निकाल सकते। यदि आपकी शेष राशि एक वर्ष में 500 रुपये से कम है, तो रखरखाव शुल्क के रूप में 50 रुपये काट लिए जाएंगे।
ब्याज की गणना प्रत्येक महीने की 10 तारीख के बाद महीने की न्यूनतम शेष राशि पर की जाती है। सरकार हर तिमाही में इस पर ब्याज दर तय करती है। इसमें आयकर अधिनियम की धारा 80टीटीए के तहत सभी बचत बैंक खातों से एक वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपये तक के ब्याज पर कर छूट उपलब्ध है।