पंजाब नेशनल बैंक ने RBI के नियमों का क्या उल्लंघन, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने ठोका करोड़ों रुपए का जुर्माना
पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करने पर रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने बैंक पर जुर्माना ठोक दिया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने नियमों का पालन ना करने के पर पंजाब नेशनल बैंक पर 1.31 करोड़ रुपये जुर्माना लगा है।
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के अनुसार पीएनबी ने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (KYC) और 'ऋण और अग्रिम' से जुड़े कुछ निर्देशों को नजरअंदाज कर बड़ी अनियमितताएं बरती हैं। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति की जांच के दौरान कुछ गड़बड़ी मिली। जिस पर एक्शन लेते हुए आरबीआई ने पीएनबी को नोटिस जारी कर पूछा था कि निर्देशों का पालन करने में नाकाम रहने के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। इस दौरान पीएनबी ने रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के नोटिस का जवाब दिया और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी मौखिक दलीलों के जरिए अपना पक्ष रखते हुए बैंकिंग रेगुलेटर को संतुष्ट नहीं कर पाए।
आरबीआई ने दो सरकारी निगमों को लोन देने पर आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन पर ठोका जुर्माना
आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर सब्सिडी/रिफंड/रिइंबर्समेंट के तौर पर सरकार से मिलने वाली रकम के बदले दो सरकारी निगमों को लोन देने के दौरान आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन के साथ पंजाब नेशनल बैंक कुछ अकाउंट के ग्राहकों की पहचान और उनके पते से जुड़े रिकॉर्ड को भी सही तरीके से रखने में नाकाम रहा।
ऐसे में रिजर्व 3 जुलाई, 2024 को पीएनबी पर मौद्रिक जुर्माना लगाया था। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के एक्शन का पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा।
पंजाब नेशनल बैंक के अलावा इन चार सहकारी बैंकों पर भी लगा जुर्माना
आपको बता दें कि RBI ने पंजाब नेशनल बैंक से पहले चार सहकारी बैंकों पर अलग-अलग जुर्माना लगाया था। अगर इन बैंकों की बात करें तो इनमें रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, गुजरात राज्य कर्मचारी सहकारी बैंक, गुजरात; मधुबनी, बिहार; नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक, मुंबई, महाराष्ट्र; और बैंक एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव बैंक, पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन बैंको पर भी रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया अनियमितों के चलते जुर्माना लगा चुका है।