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RBI Update: अब आसानी से बदले जा सकेंगे कटे-फटे नोट, यहां जानें पूरी जानकारी

 

Mutilated Note Exchange: कई बार हमारे सामने फटे, जले या अटके हुए नोट आ जाते हैं. अक्सर हमने देखा है कि अगर नोट थोड़ा फटा हुआ है तो कुछ लोग टेप लगाकर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं. जले हुए नोटों के किनारों को काटकर उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है. अटके हुए नोटों को अलग करने के लिए पानी या अन्य चिपकने वाले पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है.

यह सब करने के बाद कुछ लोग इन नोटों को बाजार में चलाने की कोशिश करते हैं, जो गलत और गैरकानूनी है. जब आप ऐसे नोट लेकर बाजार जाते हैं तो अक्सर दुकानदार ऐसे नोट लेने से मना कर देते हैं, जिससे आपको नुकसान होता है. अगर आप जानबूझकर फटे, जले या अटके हुए नोट चलाते हैं तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

अब इन जुगाड़ों का क्या फायदा?

ऐसे में मन में सवाल उठता है कि इन नोटों का क्या किया जाए? फटे या जले हुए नोट बदलने के नियम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक आप फटे हुए नोट अपने नजदीकी बैंक में जमा कर सकते हैं. RBI ने फटे या जले हुए नोट बदलने के नियम बनाए हैं. इन नियमों का पालन करके आप नुकसान से बच सकते हैं.

अगर आपके पास फटे, जले या अटके हुए नोट हैं, तो यहां हम आपको बताएंगे कि आप फटे, जले या अटके हुए नोट कैसे बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं... फटे नोटों पर RBI क्या कहता है? RBI के मुताबिक, फटा हुआ नोट वह नोट होता है जिसका कोई हिस्सा गायब हो या दो से ज्यादा टुकड़ों में जुड़ा हो। फटे नोट बदलने के लिए किसी फॉर्म की जरूरत नहीं होती।

5000 रुपये तक के फटे नोट मुफ्त में बदले जाएंगे अगर आप बैंक में 5000 रुपये तक की कीमत के 20 पीस तक के फटे नोट जमा करते हैं, तो बैंक उसे मुफ्त में बदल देगा। लेकिन, अगर आप 20 पीस से ज्यादा या 5000 रुपये से ज्यादा कीमत के फटे नोट जमा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में बैंक नोट का मूल्यांकन करेगा और बाद में कीमत आपके खाते में जमा कर देगा। इस स्थिति में बैंक सर्विस चार्ज भी लगा सकता है।

वहीं, 50,000 रुपये से ज्यादा के फटे नोट जमा करते समय बैंक कुछ जरूरी सावधानियां बरतेगा। आपको बता दें कि फटे हुए नोटों का मूल्य RBI के नोट रिफंड नियमों के अनुसार मिलेगा।

जले हुए या अटके हुए नोटों का क्या करें?

अगर आपके पास जले हुए या अटके हुए नोट हैं, तो RBI का कहना है कि जो नोट बहुत ज़्यादा भंगुर हो गए हैं या बुरी तरह जल गए हैं, या आपस में चिपक गए हैं और सामान्य रूप से इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें बैंक शाखा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे नोटों को संबंधित जारी करने वाले कार्यालय में जमा करना चाहिए, जहाँ एक विशेष प्रक्रिया के तहत उनका मूल्यांकन किया जाएगा।